
MP Politics : विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दायर मानहानि के केस में सुनवाई की। इसमें कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को गवाही के लिए आना था। लेकिन सिकरवार की ओर से बताया गया कि नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए भोपाल में हैं। उसके बाद विधानसभा में शामिल होना है, इसलिए उपस्थित नहीं हो सकते हैं। विधानसभा खत्म होने के बाद 23 दिसंबर को गवाही के लिए उपस्थित होंगे। सिकरवार को दिग्विजय सिंह ने बचाव साक्ष्य में बुलाया है...
2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल पर आरोप लगाया था कि ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ से रुपए लेकर भारत की जासूसी करते हैं। इस बयान को लेकर अवधेश सिंह भदौरिया ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है। इस पूरे मामले में परिवादी के प्रति परीक्षण शुरू हो गए हैं। दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बचाव साक्ष्य होने हैं। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह के आवेदन को खारिज कर बचाव पर बहस की तारीख निर्धारित की थी। इसी बीच दिग्विजय सिंह ने एक आवेदन पेश किया। उनकी ओर से तर्क दिया गया कि प्रतिवादी को अपने बचाव में किसी को भी बुलाने का हक है। इस हक को समाप्त नहीं किया जा सकता है। युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने परिवादी का नियुक्ति पत्र जारी किया था। उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या पत्र पर उनके हस्ताक्षर हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य को क्या-क्या अधिकार रहते हैं। इसमें सतीश सिकरवार की गवाही होनी है। ज्ञात है कि सिकवार भाजपा से कांग्रेस में आए हैं। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहते परिवादी को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया था।
Updated on:
16 Dec 2023 01:40 pm
Published on:
16 Dec 2023 01:38 pm
बड़ी खबरें
View Allग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
