
MP News
MP News: अभी तक खाद्य कारोबारी (Food merchants) अपना टर्नओवर (Tornover) कम बताकर रजिस्ट्रेशन की जद से बच जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने इस पर रोक लगाने के लिए नियमों में परिवर्तन लाते हुए पेनकार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
नए नियमों में अब खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस के नए आवेदन, नवीनीकरण या संशोधन के लिए पेनकार्ड को जरूरी कर दिया गया है। खाद्य कारोबारियों को इसे सब्मिट करना पड़ेगा। पेनकार्ड से लिंक के नए नियम को एफएसएसएआई ने 13 नवंबर 2024 को आदेश निकालकर जारी किया था, अब इसे लागू कर दिया गया है। ग्वालियर शहर में फिलहाल करीब 16 हजार रजिस्टर्ड खाद्य कारोबारी काम कर रहे हैं।
-- एफएसएसएआई लाइसेंस के नए आवेदन, नवीनीकरण या संशोधन के लिए अब पेन अनिवार्य है।
-- मोडिफिकेशन टैब के अंतर्गत नॉन-फॉर्म सी लाइसेंस मोडिफिकेशन (बिना शुल्क के) के माध्यम से अपने पेन की जानकारी अपडेट करें।
--एफएसएसएआई से नियमित अपडेट और अलर्ट प्राप्त करने के लिए यूजर प्रोफाइल अनुभाग के अंतर्गत अपने संपर्क विवरण को जारी रखें।
--परेशानी आने पर कारोबारी हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इसके लिए खाद्य कारोबारियों को एफएसएसएआई के फोसकॉस.एफएसएसएआई.जीओवी.इन पोर्टल पर जाना होगा। होम पेज पर रजिस्ट्रेशन में जाकर केओबी लिस्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एलिजेबल केओबी पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद चेकबॉक्स में पेनकार्ड की जानकारी सब्मिट करना पड़ेगी। तत्पश्चात मोबाइल नंबर और आधार की जानकारी को भी भरना पड़ेगा।
Published on:
28 Mar 2025 12:10 pm
बड़ी खबरें
View Allग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
