23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिना बैंक को बताए चेक जारी करना पड़ेगा भारी, जान लें नया नियम

फर्जी चेक के जरिए होने वाले भुगतान को रोकने के लिए लागू पॉजिटिव पे सिस्टम बना परेशानी।

2 min read
Google source verification
bank.png

ग्वालियर. दो लाख रुपए से अधिक की रकम का चेक काटने से पहले अब ग्राहक को संबंधित बैंक शाखा को सूचित करना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लागू किए गए इस पॉजिटिव पे सिस्टम से शहर के ग्राहकों को खासी परेशानियां हो रही हैं। अधिकांश ग्राहकों को नए सिस्टम की जानकारी नहीं होने के कारण उनके चेक वापस हो रहे हैं और उन्हें बैंक शाखा में संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। इसके साथ ही ऐसे चेक पर पेनल्टी सरकारी बैंक में 218 रुपए और निजी बैंक में 500 रुपए भी लगाई जा रही है।

चेक के मामलों में लगातार हो रही गड़बड़ियों के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसनियम को लागू किया है। यह व्यवस्था फर्जी चेक के जरिए होने वाले भुगतान रोकने के लिए शुरू की गई है, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि उनके खाते में पर्याप्त राशि होने केबावजूद चेक वापस होने से उनकी प्रतिष्ठ और समय दोनों खराब हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक शहर की निजी और सरकारी बेंकों में रोजाना एक हजार से अधिक चेक क्लीयरिंग के लिए आते हैं। पीपीएस सिस्टम के कारण रोजाना करीब 125 से 150 चेक वापस हो रहे हैं।

Must See: जल्दी निपटा लें अपने काम इस हफ्ते 5 दिन बंद रहेंगे बैंक

बड़ा चेक मिलने पर एसबीआइ फोन करके पूछ रहा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से पीपीएस सिस्टम के तहत मिलने वाले दो लाख रुपए से अधिक के चेक पर ग्राहक के फोन पर पूछा जा रहा है। यदि दूसरे बैंकों में भी यही सिस्टम हो जाए तो ग्राहकों की परेशानी कम हो जाएगी। एसबीआइ के रीजनल मैनेजर जयदीप शर्मा ने बताया कि हमारी बैंक पहले से ही बड़ी रकम के चेक को लेकर ग्राहकों से पूछती रही है। इससे उन्हें असुविधा नहीं होती है।

Must See: 10 हजार की FD पर कौनसा बैंक दे रहा सबसे ज्यादा रिटर्न, देखिए पूरी लिस्ट...

फॉर्म भरकर देना पड़ रहा
ग्राहकों के लिए यह व्यवस्था अनिवार्य की गई है कि वह दो लाख या इससे अधिक वैल्यू के जो भी चेक जारी करेंगे, उनकी डिटेल तुरंत बैंक को देंगे। इसके लिए बैंक ग्राहक से फॉर्म भी भरवा रहे हैं जिसमें भुगतान पाने वाले का नाम, भुगतान की जाने वाली राशि, चेक संख्या आदि की जानकारी मांगी जा रही है। ग्राहक बैंक को चेक जारी करते समय ही ये सारी जानकारी नहीं देता है तो उसके भुगतान को रोका जा रहा है।

Must See: बैंक FD या सेविंग अकाउंट में से आपके लिए कौनसा ज्यादा बेहतर, जानिए दोनो की खासियत

बैंक को सूचना देनी पड़ेगी
अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक सुशील कुमार ने बताया कि 1 अक्टूबर से बैंकों में पीपीएस को लागू कर दिया है। इसमें ग्राहक यदि दो लाख से अधिक रुपए का चेक लगाता है तो उसे पहले बैंक को सूचना देनी पड़ेगी। जहां तक मुझे मालूम है नॉन फायनेंशियल रीजन होने के कारण इस पर रुपए नहीं काटे जाने चाहिए। फिर भी आप बता रहे हैं तो इसके लिए मैं निजी बैंकों से बात करता हूं।

Must See: क्या है रिटायरमेंट पर मिलने वाला PPO नंबर, जिसके बिना नहीं मिलती पेंशन