24 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बदला नियम, 1 अप्रेल से हो जाएगा दोगुना !

MP News: मार्च में सात दिन बचे हैं तब नगर निगम घर-घर जाकर करदाताओं को जागरूक करने और विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है।

2 min read
Google source verification
Property Tax

Property Tax प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- freepik)

MP News: शहर के करदाताओं के लिए एक जरूरी खबर है, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का संपत्तिकर यदि 31 मार्च 2026 तक जमा नहीं किया गया, तो 1 अप्रेल से यह दोगुना हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि अप्रेल 2023 से लागू इस नियम की जानकारी अब तक आम लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचाई गई।

हैरानी की बात ये है कि जब मार्च में सात दिन बचे हैं तब नगर निगम घर-घर जाकर करदाताओं को जागरूक करने और विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। यह प्रावधान वर्ष 2021-22 में बना और अप्रेल 2023 से लागू है, लेकिन अधिकांश करदाता अब भी इससे अनजान हैं। नतीजतन, कई लोगों पर पिछले वर्षों से दोगुना टैक्स लग रहा है। आवासीय मकानों पर अभी कुछ प्रतिशत तक की छूट मिल रही है 31 मार्च के बाद यह छूट स्वत: समाप्तत हो जाएगी पूरी राशि पर टैक्स लगेगा, जिससे भुगतान दोगुना हो जाएगा।

31 मार्च तक यदि संपत्तिकर जमा नहीं किया गया तो 2023 के नियम के अनुसार संपत्तिकर में पैनल्टी लगने से दुगना हो जाएगा। इससे बचने के लिए शहरवासी समय पर संपित्तकर जमा करें और शहर विकास में सहयोग दें।- मुनीष सिकरवार अपर आयुक्त नगर निगम

अब जागरुकता अभियान की तैयारी

  • निगमकर्मी घर-घर जाकर देंगे समझाइश
  • फ्लैक्स, बैनर और मुनादी से प्रचार
  • समय पर टैक्स जमा कराने की अपील

3.50 लाख संपत्तियां, 1.32 लाख ने भरा टैक्स

नगर निगम क्षेत्र में 3.50 लाख संपत्तियां हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 1.32 लाख से ही टैक्स वसूला गया है। नगर निगम ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च के बाद किसी तरह की राहत नहीं मिलेगी।

अफसरों को सात दिन की चेतावनी वरना कार्रवाई

इधर,निगमायुक्त ने सोमवार को संपत्तिकर वसूली की समीक्षा बैठक में साफ कहा कि अभी 101 करोड़ की वसूली हुई है और 31 मार्च तक हर हाल में 120 करोड़ की वसूली होनी चाहिए। उन्होंने कम वसूली पर नाराजगी जताते हुए सभी स्पत्तिकर उपायुक्त व राजस्व निरीक्षक को अगले सात दिन में वसूली नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। आयुक्त ने कहा कि बड़े बकायेदार संपत्तिकर नहीं देते हैं तो मदाखलत के साथ कार्रवाई करें।