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दुष्कर्म मामले में 4 महीने बाद हाईकोर्ट ने दी बेल, लड़की का ये बयान आया काम

Highcourt Order : हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले के आरोपी की राजीनामा के आधार पर मामला खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है

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Highcourt Order

Highcourt Order : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शहर की एक नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पकड़े गए आरोपी सनी देओल को 4 महीने बाद जमानत दे दी है। आरोपी युवक की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता मोहित भदौरिया के अनुसार, युवक की उम्र भी 18 साल है और जिस लड़की द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है, वो बीते दो साल से आरोपी युवक के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं, नाबालिग लड़की ने अपने बयान में कहा कि आरोपी ने उसके साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की है। वो अपनी मर्जी से उसके साथ थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट से सामने इससे जुड़े तथ्य भी पेश किए, जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत मंजूर की है।

बता दें कि, लड़की नाबालिग थी इस कारण से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि, नाबालिग और आरोपी दो साल से आपस में प्रेम करते थे।

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तथ्य छिपाकर लगाई याचिका 25 हजार के जुर्माने समेत खारिज

ग्वालियर में ही कोर्ट से जुड़े एक अन्य खबर के अनुसार, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले के आरोपी की राजीनामा के आधार पर मामला खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

दरअसल, डबरा थाने में दर्ज इस मामले के आरोपी ने पहले तीन बार जमानत का आवेदन किया था, जिसके कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर बीते दिनों उसने हाईकोर्ट में मामला खत्म करने के लिए याचिका लगाई जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।

इन सभी तथ्यों को छिपाते हुए याचिकाकर्ता ने फिर से याचिका लगा दी जिसे शासन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष उजागर कर दिया। हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए न सिर्फ याचिका को खारिज किया बल्कि जुर्माना भी लगाया। बता दें कि आरोपित पर डबरा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।