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रेलवे: बिना टिकट सफर करने वालों की अब खैर नहीं, 250 की जगह देना होगा 500 रुपए जुर्माना

ट्रेनों में बिना टिकट या दूसरों के टिकट पर मौज काटने वाले यात्रियों की अब खैर नहीं है। रेल मंत्रालय ने अपनी नियमावली में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशियों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए और सख्त नियम 20 जून से प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं।
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ग्वालियर

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Rahul Thakur

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Updated: 21 Jun 2026, 6:00 PM IST

Velankanni Festival Special Train 2026

मुंबई से वेलंकन्नी के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें (Patrika File Photo)

ग्वालियर . ट्रेनों में बिना टिकट या दूसरों के टिकट पर मौज काटने वाले यात्रियों की अब खैर नहीं है। रेल मंत्रालय ने अपनी नियमावली में बदलाव करते हुए जुर्माने की राशियों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नए और सख्त नियम 20 जून से प्रभावी रूप से लागू कर दिए गए हैं। इस नए आदेश के बाद अब ट्रेनों और स्टेशनों पर अवैध रूप से घूमने वालों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वालों पर रेलवे का डंडा चलना तय है। इससे पहले वर्ष 2013 में रेलवे ने बिना टिकट यात्रा का न्यूनतम जुर्माना 50 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए किया था, जिसे अब बढ़ाकर दोगुना यानी 500 रुपए कर दिया गया है।

देनी होगी पेनाल्टी…

नए नियमों के अनुसार यदि कोई यात्री बिना टिकट या गलत टिकट के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे तय किराए के साथ कम से कम 500 रुपए अतिरिक्त पेनल्टी देनी होगी। वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करते पाया गया, तो रेलवे उसका टिकट मौके पर ही जब्त कर कानूनी कार्रवाई करेगा।

महिला कोच में एंट्री और गंदगी पर जुर्माना

रेलवे ने महिला सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर सबसे कड़े प्रावधान किए हैं। महिला कोच या किसी की आरक्षित सीट पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले पुरुष यात्रियों से सीधे 2500 रुपए वसूले जाएंगे। इसके अलावा स्टेशन या ट्रेन में थूकने, गंदगी फैलाने, नशा करके उपद्रव करने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर 2000 रुपए का ऑन-द-स्पॉट चालान कटेगा।

फेरी लगाने और भीख मांगने पर जेल का प्रावधान…

ट्रेनों में अवैध वेंडर और भीख मांगने वालों पर भी नकेल कसी गई है। बिना अनुमति सामान बेचने या फेरी लगाने पर 2000 रुपए का जुर्माना होगा। जुर्माना न भरने की स्थिति में 3 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

20 जून से लागू

यात्री हमेशा वैध टिकट लेकर ही यात्रा करें और सफर के दौरान टिकट अपने पास रखें। नियमों का पालन न करने पर अब आर्थिक नुकसान पहले से कहीं अधिक होगा। यह नया नियम 20 जून से लागू हो गया है।
अमन वर्मा, सीनियर डीसीएम झांसी मंडल