
ग्वालियर कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर किया था हिला देने वाला डांस, वीडियो वायरल होने से मुश्किल में आई ग्वालियर गर्ल।
Gwalior News: नए कानून के तहत अब ग्वालियर में सार्वजनिक स्थलों पर शूटिंग, वीडियो रील व फोटोग्राफी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर वीडियो शूट करने के लिए अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति ऐसा करने पर संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए कानून के तहत जिले में पहला प्रतिबंधित आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने कलेक्ट्रेट की सीढिय़ों पर एक युवती के फूहड़ डांस का वीडियो वायरल होने के बाद इस संबंध में शनिवार को आदेश जारी किए। एक जुलाई से पहले धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश जारी किए जाते थे, लेकिन एक जुलाई से देश में तीन नए कानून लागू हुए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रतिबंधित आदेश अब धारा 163 के तहत जारी किए जाएंगे।
अब कोई भी बिना अनुमति के ग्वालियर में ऐतिहासिक इमारत, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक स्थान, न्यायालय, पार्कों में वीडियो या रील नहीं बना सकेगा, ऐसा करने पर साइबर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं कलेक्ट्रेट की सीढियों पर रील बनाने वाली युवती की साइबर पुलिस ने शालिनी पाराशर के नाम से पहचान की है। हालांकि उसका पता नहीं मिलने पर पुलिस ने उसे ई-मेल पर नोटिस भेजकर तीन दिन में जवाब मांगा है।
दरअसल इंस्टाग्राम पर टिप-टिप वर्षा पानी…… गाने पर एक लडक़ी डांस कर रही है। यह डांस कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर कर रही थी। एक मिनट 8 सेकेंड का वीडियो बनाया है। वीडियो के बैकग्राउंड में कलेक्ट्रेट की सीढी व बिल्डिंग दिख रही है। कलेक्ट्रेट बंद होने के दौरान इस वीडियो को बनाया गया है। इस वीडियो को लेकर एसडीएम अशोक चौहान के पास शिकायत की है। इस डांस से कलेक्ट्रेट की गरिमा प्रभावित हुई।
Published on:
14 Jul 2024 08:51 am

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