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सीमेंट कंपनी व एजेंसी को देने पड़ेंगे 28 लाख से ज्यादा रुपए

हनुमानगढ़. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शुक्रवार को एक सीमेंट कंपनी तथा एजेंसी को 28,48,500 रुपए के भुगतान का आदेश दिया। साथ ही उक्त दोनों को परिवादी को मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपए तथा पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया।
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सीमेंट कंपनी व एजेंसी को देने पड़ेंगे 28 लाख से ज्यादा रुपए

सीमेंट कंपनी व एजेंसी को देने पड़ेंगे 28 लाख से ज्यादा रुपए

सीमेंट कंपनी व एजेंसी को देने पड़ेंगे 28 लाख से ज्यादा रुपए
- जिला उपभोक्ता आयोग ने दिलाई राहत
हनुमानगढ़. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शुक्रवार को एक सीमेंट कंपनी तथा एजेंसी को 28,48,500 रुपए के भुगतान का आदेश दिया। साथ ही उक्त दोनों को परिवादी को मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपए तथा पांच हजार रुपए परिवाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया। आदेश की पालना एक माह में नहीं होने पर निर्णय की तिथि से 9 प्रतिशत साधारण दर से ब्याज देय होगा। इसके अलावा 25 हजार रुपए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में भी जमा कराने होंगे। उपभोक्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता सोमप्रकाश शर्मा ने की।
प्रकरण के अनुसार 14 सितम्बर 2020 को जिला उपभोक्ता आयोग में मलकीत सिंह पुत्र जगरूप सिंह निवासी वार्ड 6 मक्कासर ने एक परिवाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रस्तुत किया था। मामले के अनुसार मलकीत सिंह ने भाईचारा सीमेंट हनुमानगढ़ से अल्ट्राटेक का वेदर प्लस पीपीसी सीमेन्ट छत वास्ते लिया था। इसका इस्तेमाल अपने भूखण्ड 70 गुणा 180 वर्ग में निर्माण के लिए किया। प्रथम तल की छत जून 2020 को लगाई गई। कुछ दिनों बाद 20 जुलाई को जब बरसात आई तो पूरी छत में सीलन आ गई तथा पानी टपकने लगा। सीमेंट के टुकड़े निकलकर नीचे गिरने लगे। आयोग अध्यक्ष राजेशसिंह शेखावत के समक्ष प्रकरण पेश किया गया। सुनवाई के बाद शुक्रवार को फैसला दिया कि परिवादी के मकान को हुई क्षति के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट एवं भाईचारा सीमेंट एजेंसी को रुपए अदा करने होंगे। आदेश की पालना नहीं करने पर तीन वर्ष तक कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

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