
Hanumangarh Crime :हनुमानगढ़ के भादरा में स्थानीय अपर सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ओमप्रकाश नायक ने हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर 9 दोषियों में प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायाधीश ओमप्रकाश नायक ने दोष सिद्ध पाए जाने पर हत्या के मामले में सतवीर सिंह पुत्र रामुराम, विनोद कुमार पुत्र रामुराम, राजेश कुमार पुत्र मोहनलाल, भूपसिंह पुत्र शेरसिंह, विजेन्द्र कुमार उर्फ माण्डिया पुत्र वीरसिंह, संदीप कुमार, सोनू उर्फ शमशेर पुत्र सतवीर निवासी भानगढ़, दीपक पुत्र राजेन्द्र निवासी ढाणी खेत खुद रोही दोलतपुर पुलिस थाना उकलाना हरियाणा, मदनलाल पुत्र काशीराम निवासी भानगढ़ को भादंसं की धारा 147, 148, 342, 302 के तहत युवक की हत्या करने पर आजीवन कारावास व 50 हजार रुपए की अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने से पूर्व आरोपित जमानत पर चल रहे थे। सजा सुनाने के बाद कारावास में भेज दिया गया।
प्रकरण के अनुसार गांव भानगढ़ में अपने पुत्र कृष्ण कुमार के साथ रहने वाली उसकी माता इन्द्रावती पत्नी राजेन्द्र जाट ने भिरानी पुलिस थाना में 14 जुलाई को भिरानी पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया था कि 13 जुलाई 2016 की रात्रि को मेरे पुत्र कृष्ण कुमार को सतवीर खाती व विनोद पुत्र रामुलाल खाती ने घर से बाहर बुलाकर अपने साथ ले गए। 14 जुलाई की सुबह तीन बजे उसे पता चला कि उसके पुत्र कृष्ण को सतवीर, विनोद व गांव के पाच-छह सतवीर के घर बांधकर लाठियों से पीट रहे हैं। तब वह अपने भाई रमेश पुत्र लालचन्द को साथ लेकर सतवीर खाती के घर की गली में गई तो सतवीर के घर में शोर मच रहा था।
उसने व रमेश ने सतवीर के घर में आवाज लगाई तो सतवीर के घर से पांच जने भागते हुए बाहर निकले। उनके पीछे-पीछे सतवीर व विनोद आए। कहा कि गलती हो गई तेरे लड़के को यहां से उठाकर ले जा। यहां से नहीं गई तो तेरा भी यही हाल होगा। इस पर उसने अपने परिवार के सदस्यों को बुला लिया व पुलिस थाना भिरानी को मोबाइल से सूचना दी।
पुलिस के आने के बाद सतवीर खाती के घर जाकर देखा तो सामने के कमरे में फर्श पर उसके बेटे कृष्ण कुमार की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। सिर फूटा हुआ था व सारे शरीर पर चोटों के निशान थे। हाथ -पांव रस्सी के द्वारा बांधे हुए थे। आरोपितों को सतवीर के घर की लड़की से अवैध संबंधों का शक होने की रंजिश में उसके पुत्र कृष्ण कुमार की हत्या कर दी।
भिरानी पुलिस ने जांच के बाद 9 आरोपितों के विरूद्ध भादंसं 302, 342, 147, 148, 149, 323 में आरोप पत्र पेश किया था। पीड़ित पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भूपसिंह बेनीवाल, अपरलोक अभियोजक विक्रम शर्मा ने पैरवी की।
Published on:
30 Nov 2024 05:30 pm
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