बहला फुसलाकर अपने घर पर ले गया रिपोर्ट में चाचा ने बताया कि उसकी भतीजी गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा दसवीं में पढ़ती है। तीन अगस्त को स्कूल की छुट्टी होने के बाद शुभम वर्मा पुत्र हरिगोपाल वर्मा निवासी जंडवाला सिखान उसकी भतीजी को बहला फुसलाकर अपने घर पर ले गया। जहां उसने भतीजी के साथ बलात्कार किया।मामले में चाचा ने आरोप लगाया कि इस दुष्कर्म ( minor
girl rape ) में इसी सरकारी स्कूल का अध्यापक जगदीश मास्टर शुभम से मिला हुआ है। शुभम के पास भतीजी को मास्टर ने ही भेजा था।
धारा 376डी व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज इतने दिनों तक पीडि़ता ने परिजनों को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद भतीजी की तबीयत बिगड़ी तो परिवार वालों को मामले की जानकारी हुई। रिपोर्ट में बताया कि भतीजी की जांच करवाने पर वह गर्भवती ( minor giri pregnant ) बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376डी व 5/6 पोक्सो एक्ट (
POCSO Act ) के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की जांच वृत्ताधिकारी नरपतचंद को दी गई है। (
प्रतीकात्मक तस्वीर )