
अब सात फेरों के प्रमाण में भी जन आधार की बाध्यता
अब सात फेरों के प्रमाण में भी जन आधार की बाध्यता
-पंजीयन विभाग की नई व्यवस्था लागू, जिले में अभी भी दो लाख लोगों के नहीं हुए हैं जन आधार में नामांकन
-विवाह पंजीयन, जन्म व मृत्यु के प्रमाण पत्र के लिए सरकार ने कर दिया है जन आधार को जरूरी
हनुमानगढ़. सात फेरों का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी जन आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। विवाह पंजीयन, जन्म व मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जन आधार कार्ड की बाध्यता लागू कर दी गई है। इस बारे में मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें विवाह पंजीयन , जन्म व मृत्यु का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जन आधार कार्ड की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री ने वर्ष २०१९-२० की बजट घोषणा में इसका उल्लेख किया था। इसकी पालना अब करवाई जा रही है। नई व्यवस्था के तहत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के समय बालक व बालिका के परिवार का जन आधार अथवा जन आधार नामांकन की रसीद ली जाएगी। यही प्रक्रिया मृत्य प्रमाण पत्र जारी करने के दौरान अपनाई जाएगी। जन आधार की अनिवार्यता केवल राजस्थान राज्य के निवासी पर ही लागू होगी। जन आधार कार्ड नहीं होने पर जन आधार नामांकन की रसीद अनिवार्य रूप से ली जाएगी। सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक विनोद कुमार गोदारा ने बताया कि नई व्यवस्था को लेकर निर्देश प्राप्त हो गए हैं। शत-प्रतिशत जन आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जिले में कुल जनसंख्या के अनुपात में अभी तक दो लाख लोगों के जन आधार नामांकन नहीं हुए हैं। इन लोगों के जन आधार नामांकन करवाने के लिए विभाग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कलक्टर ने गत दिनों सभी एसडीएम को भी इस बारे में निर्देशित किया था।
इतने प्रतिशत नामांकन
हनुमानगढ़ जिले में तेरह अप्रैल २०२२ तक भादरा तहसील में ९१.९४ प्रतिशत, हनुमानगढ़ में ७४.२४, नोहर में ९२.२६, पीलीबंगा में १०३.०३, रावतसर में ९०.९१, संगरिया में ८५.९२ व टिब्बी तहसील में ८७.२५ प्रतिशत जन आधार नामांकन कार्य हो चुके थे। इसके बाद इस कार्य में और प्रगति हुई है।
सबके लिए जरूरी
चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में पहले से जन आधार कार्ड जरूरी है। इसके अलावा गेहंू की सरकारी खरीद में भी इसे लागू किया गया है। खाद्य सुरक्षा योजना में भी इसकी अनिवार्यता लागू कर दी गई है। इस तरह अब हर सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड होना जरूरी हो गया है।
Published on:
02 May 2022 09:17 pm
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