
जिला औषधि भंडार में स्थापित हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक
जिला औषधि भंडार में स्थापित हुआ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक
- ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर घर पर उपयोग के लिए मिलेगा कंसंट्रेटर
- 100 कंसंट्रेटर का बैंक स्थापित
हनुमानगढ़. कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के दृष्टिगत जिला औषधि भंडार में ऑक्सीजन कंसंटेटर बैंक स्थापित किया गया है। यहां से कोरोना संक्रमितों, सिलिकोसिस एवं अन्य रोगों के मरीजों को उनकी मेडिकल स्थिति के अनुसार उनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर घर पर इस्तेमाल के लिए दिए जाएंगे। इसके प्रभारी जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा होंगे। जबकि कार्य व्यवस्था जिला औषधि भण्डार के जिला समन्वयक अधिकारी डॉ. कुलदीप बराड़ देखेंगे।
सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि कोरोना की सम्भावित तीसरी लहर को देखते हुए कोरोना संक्रमण से जिले में जनहानि ना हो, उसके लिए विभाग पूर्व तैयारियां कर रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कुछ संक्रमित रोगी अस्पताल में भर्ती नहीं हो रहे थे। ऐसे में चिकित्सा विभाग ने संक्रमित रोगियों को घर पर ही इलाज दिया गया। उनको कोरोना किट उपलब्ध करवाई गई, समय परामर्श दिया गया व चिकित्सा विभाग की टीम ने रोगी के इलाज की नियमित मॉनिटरिंग की। सम्भावित तीसरी लहर में जनहानि ना हो, उसके लिए विभाग ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्षमता का बैंक जिला मुख्यालय पर स्थापित किया है। ऐसे रोगी जो अस्पताल में नहीं आना चाहते हंै या जिनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं तो उनको चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर घर पर ही ऑक्सीजन की सुविधा दी जा सकेगी।
कंसंट्रेटर प्राप्त करने की प्रक्रिया
चिकित्सकीय परामर्श पर निर्धारित अमानत राशि पांच हजार रुपए जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में जमा कराने पर ऑक्सीजन बैंक से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह राशि बाद में रिफण्ड कर दी जाएगी। ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर मरीज के परिजन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मांग सीएम हेल्पलाइन नम्बर 181 पर अथवा जिला ड्रग वेयर हाउस व डीडीसी पर ऑफलाइन चिकित्सकीय परामर्श की पर्ची तथा आधार कार्ड व अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र की प्रति के साथ कर सकेंगे। 181 पर प्रथम बार कॉल प्राप्त होने के एक घंटे के अन्दर मरीज के परिजन को ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर नहीं मिलने की स्थिति में सीएम हेल्पलाइन नम्बर की ओर से संबंधित सीएमएचओ को अवगत करवाया जाएगा। ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर दिए जाने से पूर्व बारकोड लगाया जाएगा। जमा कराए जाने से पूर्व बारकोड की जांच की जाएगी। मरीज के परिजन को ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर को उपयोग में लिए जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं आवश्यक सावधानियों से अवगत कराया जाएगा।
तो कटेगी अमानत राशि
ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर खराब होने की स्थिति में मरीज के परिजनों से मरम्मत का सम्पूर्ण व्यय अमानत राशि में से काटा जाएगा। मरीज के परिजनों की ओर से कन्सन्ट्रेटर निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराए जाने पर 200 रुपए प्रतिदिन की दर से किराया वसूल किया जाएगा। जरूरतमंद व्यक्तियों को अमानत राशि जमा कराने तथा जुर्माने के रूप में किराया राशि से छूट जिला कलक्टर की ओर से गुणावगुण के आधार पर दी जा सकेगी। ड्रग वेयर हाउस व डीडीसी प्रभारी को मरीजों को दिए गए ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर का सम्पूर्ण रिकॉर्ड संधारित करना होगा।
Published on:
31 Aug 2021 10:07 pm
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