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इनकम टैक्स का नया पोर्टल बना गले की फांस

हनुमानगढ़. इनकम टैक्स विभाग का नया पोर्टल टैक्स सलाहकार व करदाताओं के लिए गले की फांस बन चुका है।

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इनकम टैक्स का नया पोर्टल बना गले की फांस

इनकम टैक्स का नया पोर्टल बना गले की फांस


इनकम टैक्स का नया पोर्टल बना गले की फांस
- इनकम टैक्स ने पुराने पोर्टल को किया बंद, नए को किया लागू
- पोर्टल में खामियों के कारण करदाता भुगत रहे ब्याज
हनुमानगढ़. इनकम टैक्स विभाग का नया पोर्टल टैक्स सलाहकार व करदाताओं के लिए गले की फांस बन चुका है। सात जून को शुरू हुए नए पोर्टल में अभी तक सुधार नहीं होने के कारण रिटर्न भरने में करदाताओं को परेशानी हो रही है। रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 30 सिंतबर है। पोर्टल की खामियों के कारण करदाता को ब्याज भुगतना होगा। टैक्स सलाहकारों की माने तो इंकम टैक्स का पुराना पोर्टल सही चल रहा था। लेकिन केंद्र सरकार की ओर से पुराने पोर्टल को बंद कर आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी को नया पोर्टल लागू करने का अनुबंध कर लिया। इसकी वजह से एक से छह जून तक इंकम टैक्स का पोर्टल पूर्णतया बंद था। सात जून को नए पोर्टल को शुरू किया गया। तब से लेकर आज तक पोर्टल में खामियां दूर नहीं होने के कारण रिटर्न भरने में परेशानी हो रही है। पोर्टल पर इंकम टैक्स की फाइल जनरेट होती है तो ओटीपी नहीं आता है। अगर ओटीपी आ गया तो प्रिंट नहीं निकलता। अगर किसी करदाता का पुराना रिफंड लंबित हो तो फिर से जारी भी नहीं हो पा रहा। आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। नए पोर्टल को शुरू हुए एक माह 17 दिन के करीब हो चुके हैं। आईटीआर नहीं भरी जाने के कारण करदाता को रिटर्न भरने में देरी होगी।

चेरीटेबल ट्रस्ट को लोग परेशान
जिन सामाजिक संगठनों ने चेरीटेबल ट्रेस्ट बनाए हुए हैं। अगर उनका 12 ए और 80 जी में पंजीकृत है तो नए नियमों के तहत उन्हें पुन: पंजीयन करवाना आवश्यक है। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त है और अभी तक यह सुविधा भी नए पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हुई है। इसकी वजह से संस्था के पदाधिकारी परेशान हैं। वहीं सरकार की ओर से चलाई गई विवाद से विश्वास स्कीम चलाने की अंतिम तिथि भी 31 अगस्त है जो पहले 30 जून थी। इसके आवेदन फार्म भी नए पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हुए हैं।

नहीं हो रही अपील
लंबित मामलों को लेकर अगर किसी करदाता को अपील करनी हो तो वह ऑपशन भी साइट पर नहीं दर्शा रहा। ऐसे में टैक्स सलाहकार को अपने करदाता की रिटर्न भरने व अपील कराने में भी परेशानी हो रही है।

यह भी समस्या
फिलहाल सॉफ्टवेयर के जरिए रिटर्स फाइल नहीं हो पा रही। अगर साॉफ्टवेयर के जरिए रिटर्स फाइल हो भी जाती है तो आधार के वेरिफिकेशन के बाद ओटीपी नहीं आता। इसकी वजह से करदाता को रिटर्न की कॉपी नहीं मिल पा रही है। आईटीआर-1 सीधे साइट के जरिए फाइल कर रहे हैं तब साइट में विभिन्न प्रकार की खामियां सामने आ रही है। साइट पर रिटर्न भरने पर सबमिट करते हैं तो रिटर्न की प्रक्रिया को अधूरा बताया जाता है या ओटीपी की प्रक्रिया को शेष दर्शाया जाता है।

नया पोर्टल क्यों शुरू किया
इंकम टैक्स का पुराना पोर्टल सही चल रहा था तो
नया पोर्टल क्यों शुरू किया गया। यह टैक्स सलाहकार के समझ से परे है। रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर है लेकिन अभी तक नया पोर्टल पूरी तरह काम हीं नहीं कर रहा। ऐसे में फाइल रिटर्न भरने में परेशानी हो रही है।
विनय जैन, एडवोकेट, टाउन

सभी वर्ग परेशान
इंकम टैक्स की नई साइट पर कई ऑपशन्स ही नहीं दर्शा। चेरीटेबल ट्रस्ट का पंजीयन पुन किया जाना है, विवाद से विश्वास स्कीम की प्रक्रिया भी अपलोड नहीं हो रही। इतना ही नहीं जिस दिनांक में रिटर्न भर भी जाती है तो साइट पर जो दिनांक दिखाई देती है। वह भी कई बार गलत होती है।
रोहित अग्रवाल, सचिव, टैक्स बार एसोसिएशन