
हरदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश दत्त शुक्ल की 28 फरवरी को हुई रिटायरमेंट पार्टी में यूनिफार्म में जजों के डांस करने के मामले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जबलपुर में सोमवार को पूर्ण बेंच की बैठक बुलाई गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस इस मामले को गंभीर मानते हुए तीन जजों पर कड़ी कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार सेवानिवृत्त के बाद न्यायालय के अन्य जज और कर्मचारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जुलूस के रूप में बंगले पर ले गए। यहां आयोजित पार्टी में न्यायाधीशों ने डांस किया था। इस पार्टी में यूनिफार्म में ही कुछ जजों का डांस करते हुए वीडियो सामने आया था। इसके बाद जबलपुर से वीडियो की सत्यता जांचने के लिए एक टीम हरदा पहुंची थी।
इन जजों पर कार्रवाई
जबलपुर में हुई बैठक में सिविल जज रचना अतुलकर, सिविल जज सोनाली गार्गव शर्मा और सीजेएम पंकज जायसवाल पर कार्रवाई की गई। हालांकि इस संबंध में स्थानीय न्यायालय के पदाधिकारियों से जानकारी चाही गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
यह भी पढ़ें
बग्गी में बैठाकर निकाला था जुलूस
दरअसल, प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश योगेश दत्त मिश्र 18 अगस्त 2021 को हरदा आए थे, वहीं 28 फरवरी 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति अनूठे अंदाज में हुई। उनकी विदाई के दौरान न्यायालयीन कर्मचारी उन्हें सपत्नीक बग्गी पर बैठाकर ढोल-नगाड़ों के साथ उनके निवास तक ले गए। उनके निवास पर पहुंचने पर कई न्यायालयीन कर्मचारियों ने डांस भी किया।
इस मौके पर योगेश दत्त शुक्ल ने कहा कि 32 वर्ष की सर्विस के दौरान हरदा के लोगों से जो स्नेह और आत्मीयता मिली, इससे वे अभिभूत है। उन्होंने कहा कि न्यायिक सेवा में रहते हुए उन्हें तमाम तरह के अनुभव हुए। न्यायपालिका स्वतंत्र है और यहां पर स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिलता है, साथ ही लोगों को मदद करने का भी अवसर मिलता है।
Updated on:
08 Mar 2022 01:04 pm
Published on:
08 Mar 2022 01:00 pm
बड़ी खबरें
View Allहरदा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
