
फोटो सोर्स: पत्रिका
MP News: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत संचालित पेंशन योजनाओं के सभी हितग्राहियों के ई-केवायसी कराया जाना है। शासन के निर्देशानुसार ई-केवायसी के लिए शेष बचे हितग्राहियों को ई-केवायसी 31 अगस्त तक पूरा कराने के निर्देश दिए थे। तय तिथि तक ई-केवायसी नहीं कराने के कारण शासन ने पेंशन होल्ड करने के निर्देश जारी किए थे।
कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जिले के सभी जनपद पंचायतों के सीईओ एवं सीएमओ को निर्देशित किया है कि सभी पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन घर-घर जाकर कराएं। भौतिक सत्यापन के दौरान मृत, अपात्र या पलायन कर गये व्यक्तियों को होल्ड की सूची में मृत, अपात्र या पलायन घोषित कर पेंशन बंद करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि ऐसे पात्र पेंशन हितग्राही जो चलने-फिरने में असमर्थ है व उनकी वृद्धावस्था या दिव्यांगता के कारण उनका समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी नहीं हो रहा है।
ऐसे प्रकरण में ग्राम पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी पंचनामा बनाकर दें कि पेंशन हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई-केवायसी करने हेतु सभी प्रयास कर लिये गये हैं। हितग्राहियों का बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट या आईआरआईएस अथेंटिकेशन नही हो पा रहा है।
हितग्राही वर्तमान में दिए गए पते पर रहता है। योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि जिला या ब्लाक ई-गवर्नेस की टीम द्वारा उक्त हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर किसी भी प्रक्रिया से आधार ई-केवायसी नही होने की पुष्टि की जाए। पुष्टि होने के बाद स्थानीय निकाय पदाभिहित अधिकारी द्वारा इन पेंशन हितग्राहियों को पोर्टल पर चिन्हित कर प्रमाणित करें। साथ ही हितग्राहियों की पेंशन को होल्ड नहीं करने एवं पेंशन जारी रखने की अनुशंसा करें।
Published on:
11 Sept 2025 04:24 pm
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