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शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर! भूलकर भी न करें ये काम, वर्ना दर्ज होगी FIR

शादी में शराब पार्टियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम ने सभी होटलों और ढाबा संचालकों सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी दशा में बिना ओकजनली लाइसेंस के किसी को शराब न पिलाएं। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी।

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हाथरस

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lokesh verma

Nov 20, 2021

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हाथरस. शादी में शराब पार्टियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम ने सभी होटलों और ढाबा संचालकों सख्त आदेश दिए हैं कि किसी भी दशा में बिना ओकजनली लाइसेंस के किसी को शराब न पिलाएं। अगर कोई भी ऐसा करते हुए पाया गया तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। शराब पिलाने की अनुमति केवल लाइसेंस में दर्ज परिसर में ही हाेगी।

दरअसल, एसडीएम बसंत अग्रवाल ने शादी के सीजन को देखते हुए अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हाेम, वेंक्वेट हॉल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बैठक की है। उन्होंने सभी संचालकों से सख्त लहजे में कहा है कि बिना ओकजनली लाइसेंस के शराब परोसना अपराध है। अगर होटल संचालकों ने बिना लाइसेंस के शराब परोसी तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। एडीएम ने कहा कि आबकारी विभाग से अकेजनल बार लाइसेंस लिए बिना किसी भी दशा में किसी को शराब न पिलाएं। जांच के दौरान अगर कोई बिना लाइसेंस शराब का सेवन कराते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि ओकजनली बार लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि घर या निजी स्थान पर होने वाले समारोह में कोई लाभ अर्जन न हो तो 4 हजार प्रतिदिन के हिसाब से फीस जमा कराएं। वहीं, क्लब, संस्था, वेंक्वेट हॉल, रिसोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, फार्म हाउस, बरात घर आदि स्थान पर होने वाले समारोह के लिए 11 हजार रुपये प्रतिदिन के हिसाब फीस जमा होती है। ओकजनली लाइसेंस पर शराब केवल परिसर में ही पिला सकते हैं।

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