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पत्रिका न्यूज नेटवर्क
हाथरस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को सीबीआई से पूछा कि मामले की जांच कब पूरी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने 25 नवंबर को मामले में होने वाली सुनवाई में जांच की स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 2 नवंबर को हुई सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश सुरक्षित रखा लिया था। जिसे गुरुवार को सुनाया गया। इस दौरान जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय ने अपने आदेश में सीबीआई से सवाल करते हुए कहा कि इस मामले की जांच कब पूरी होगी। 25 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में सीबीआई मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें।
बता दें कि हाथरस में दलित युवती संग हुए कथित गैंगरेप और हत्या के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। इस मामले की अगली तारीख 25 नवंबर तय की गई है। उधर, गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से भी सवाल किया है कि विवेचना के दौरान डीएम प्रवीण कुमार को हाथरस में ही बनाए रखना निष्पक्ष और उचित है। जस्टिस ने कहा कि क्या मामले की जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए जिलाधिकारी को कहीं और शिफ्ट करना उचित नहीं होगा। जिस पर सरकार के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि वह इस पर अगली सुनवाई में सरकार का रुख स्पष्ट करेंगे।
गौरतलब है कि 14 सितंबर को हाथरस जिले के एक गांव में 19 वर्षीय दलित युवती संग 4 युवकों द्वारा कथित रूप से गैंगरेप और हत्या का केस परिजनों ने दर्ज कराया था। इस मामले में लगातार अलग-अलग एंगल सामने आ रहे हैं। योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए हाथरस पुलिस अधीक्षक समेत कई पुलिस अफसरों को निलंबित किया था। वहीं विपक्ष लगातार जिलाधिकारी को भी हटाने की मांग कर रहा है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
Published on:
06 Nov 2020 10:45 am
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