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जानिए, निकाय चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन के आवश्यक निर्देश

इलेक्शन कमीशन ने निकाय चुनाव के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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हाथरस

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Amit Sharma

Nov 01, 2017

EC

हाथरस। निकाय चुनाव में आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्देशों जारी किए गए हैं। इस सम्बध में परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्रशेखर शुक्ला ने सभी आरओ तथा एआरओ को निर्देश दिए हैं और चुनाव प्रक्रिया में होने वाली गलतियों से सावधानी बरतने के बारे में बताया। जिसके तहत उन्होंने बताया कि अनारक्षित वर्ग में कोई भी चुनाव लड़ सकता है। साथ ही प्रत्याशी किसी भी वार्ड का हो सकता है। परन्तु प्रस्तावक उसी वार्ड का होना आवश्यक है। प्रत्याशी महिला की जाति उसके पिता के जाति से मानी जायेगी न कि उसके पति के जाति से होगी।


इतनी जमानत राशि देनी होगी प्रत्याशी को

परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्रशेखर शुक्ला ने बताया कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 500 रूपए तथा जमानत धराशि 8000 रूपए मात्र, सदस्य नगर पालिका परिषद के लिये नामांकन पत्र का मूल्य 200 रूपए तथा जमानत धराशि 2000 रूपए, अध्यक्ष नगर पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 250 रूपए तथा तथा जमानत धराशि 5000 रूपए है, सदस्य नगर पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 100 रूपए तथा जमानत धनराशि 2000 रूपए निर्धारित किया गया है।


वोटर लिस्ट जांच में बरतें गंभीरता

डीएम अमित कुमार सिंह ने निकाय चुनाव में निष्पक्षता बरतने को लेकर सभी एसडीएम को वोटर लिस्ट की जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की त्रुटि न हो। किसी का नाम तो नहीं छूटा है। वोटर लिस्ट से नाम का गायब होना बहुत ही गम्भीर मसला है। अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी आरओ तथ एआरओ से पर्चा की जांच पूरी निष्पक्षता से करने के निर्देश दिये। कुछ आरओ तथा एआरओ के द्वारा साइट पर आवंटित वार्ड से भिन्न वार्ड दिखाए जाने की जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को समस्या का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिये।

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