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2078 पंचों और 12 सरपंचों के लिए मतदान 25 सितम्बर को

हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप सिंह ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने 2078 पंचों, 12 सरपंचों, 5 पंचायती समिति

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Yuvraj Singh Jadon

Sep 02, 2016

8 block of the district panchayat elections

8 block of the district panchayat elections

चण्डीगढ़। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त डा. दलीप सिंह ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग ने 2078 पंचों, 12 सरपंचों, 5 पंचायती समिति के सदस्य के पदों और कनीना नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 हेतु उप-चुनाव तथा जिला यमुनानगर के छछरौली और जिला भिवानी के तोशाम की दो ग्राम पंचायतों और सिरसा की नगर परिषद के सामान्य चुनावों के आयोजन के कार्यक्रम को 31 अगस्त, 2016 को जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन चुनावों के लिए मतदान आगामी 25 सितंबर, 2016 को होगा। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त, 2016 से ही इन चुनाव क्षेत्रों मे आचारसंहित लागू हो गई है। वे आज पंचकूला में पत्रकारों से बातचीत करे रहे थे।

चुनाव कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2 सितंबर, 2016 को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामांकन पत्र आंमत्रित करने के लिए सूचना जारी की जाएगी तथा नामांकन पत्र 8 सितंबर, 2016 से 14 सितंबर, 2016 के बीच (11 सितंबर और 12 सितंबर को छोड़कर)प्रातः 10 बजे से सायं तीन बजे तक प्रस्तुत किए जाएंगे। इस अवधि के दौरान प्राप्त नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी।

उन्होनें बताया कि नामांकन पत्रों की छानबीन का कार्य भी 15 सितंबर, 2016 को प्रातः 10.00 बजे से होगा। उम्मीदवार द्वारा नामांकन वापस लेने की तिथि 16 सितंबर, 2016 को सांय तीन बजे तक, तो वहीं उसी दिन सांय तीन बजे के बाद चुनाव चिह्न आबंटन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची 16 सितंबर, 2016 को चुनाव चिन्ह आंबटन के पश्चात चस्पा की जाएगी और 25 सितंबर को चुनाव होगा। चुनाव आुक्त ने बताया कि मतदान का समय प्रातः आठ बजे से सायं चार बजे के बीच होगा। उन्होंने बताया कि मतदान की गणना मतदान होने के तुरंत पश्चात शुरू किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार पंचों, सरपंचों के नामांकन ग्राम मुख्यालय पर प्राप्त किए जाएंगें जबकि पंचायत समिति के सदस्यों के नामांकन नगर पालिका और नगरपरिषद के खंड मुख्यालय कार्यालयों में प्राप्त किए जाएंगें। केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ही नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी चुनावों के मतों की गणना मतदान के पश्चात मतदान केन्द्र पर ही की जाएगी, परंतु मतों की गणना से पहले रिटर्निंग अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें कि सभी मतदान केन्द्रों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हैं। उन्होंने बताया कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, नगर पालिका सदस्य, नगर परिषद के सदस्य के पदों के लिए चुनाव लड रहे उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ सरकारी खजाने या उप-खजाना या संबंधित रिर्टनिंग अधिकारी के कार्यालय में नकद राशि भी जमा करवानी होगी।

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