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Indian Railways: टिकट कैंसिलेशन पर GST चार्ज लगेगा या नहीं, जानिए क्या बोला रेल मंत्रालय

देशभर में लाखों लोग रोजाना ट्रेन से सफर करते हैं। ये सफर सस्ता, सुगम और आरामदायक होने की वजह से ज्यादातर लोग यात्रा के लिए रेल का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि भारतीय रेलवे भी लगातार यात्रियों के लिए अपडेट्स लाती रहती है।

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Indian Railways GST Charge On Cancellation Five Percent AC Coach Railway Ministry Statement

Indian Railways GST Charge On Cancellation Five Percent AC Coach Railway Ministry Statement

यात्रा के लिए देशभर में सबसे ज्यादा अगर किसी ट्रांसपोर्ट को पसंद किया जाता है तो वो है रेल। रोजाना लाखों की तादाद में लोग ट्रेन में सफर करते हैं। कई बार तो कुछ ट्रेनों के लिए टिकट करवाना हो तो महीनों पहले ही आपको बुकिंग करना पड़ती है वरना ट्रेन फुल हो जाती है। हालांकि रेलवे ने तत्काल और प्रीमियम तत्काल जैसी सुविधाएं भी यात्रियों का सुविधा के लिए रखी हैं, लेकिन इनमें सीटों की संख्या सीमित होती है। वहीं इस बीच एक सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है कि टिकट कैंसिलेशन पर जीएसटी चार्ज लगेगा या नहीं? रेल मंत्रालय ने इसको लेकर अपनी स्पष्टीकरण दिया है।

छुट्टियों और त्योहारों के दौरान ट्रेनों की कंफर्म टिकट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यात्री कई महीने पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि यात्रा का समय नजदीक आने के वक्त हमें यात्रा रद्द करना पड़ती है।

ऐसे में पहले से बुक कराई टिकट को भी कैंसल करवाना होता है। टिकट कैंसिलेशन और उस पर लगने वाले जीएसटी को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर रेलवे मंत्रालय ने जानकारी मुहैया करवाई है।

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रेल मंत्रालय ने हाल में अपने 23 सितंबर, 2017 के एक निर्देश को लेकर स्थिति साफ की है। इसके मुताबिक, टिकटों के कैंसिलेशन और किराया नियम के रिफंड के मामले में बुकिंग के समय चार्ज किए गए GST की कुल राशि वापस की जाती है।

हालांकि, मंत्रालय ने यह भी कहा कि रिफंड नियम के मुताबिक, लागू कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज और कैंसिलेशन/क्लर्केज चार्ज पर जीएसटी की राशि रेलवे की ओर से बरकरार रखी जाती है। यह नियम सिर्फ वातानूकुलित यानी एसी और प्रथम श्रेणी में लागू है। यानी रेलवे सिर्फ इन यात्रियों से ही टिकट कैंसेलेशन के दौरान जीएसटी वसूलती है।

कैंसिल टिकट पर लगता है 5 फीसदी जीएसीटी
अगस्त के महीने में वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया था। इसके मुताबिक, बुकिंग टिकट एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत सर्विस प्रोवाइडर की ओर से कस्टमर को सर्विस दी जाती है।

फर्स्ट क्लास या फिर एसी कोच टिकट के कैंसिल करने पर पांच प्रतिशत GST लिया जाएगा। यह टिकट बुक करवाते समय लगने वाली ही जीएसटी दर है।

इसको ऐसे समझें
प्रथम श्रेणी या फिर एसी कोच के लिए कैंसिलेशन फीस 240 रुपए है और बुकिंग के समय 5 फीसदी का जीएसटी लगता है। ऐसे में कुल राशि में से 252 रुपए काट कर यात्री को वापस किए जाते हैं।
वहीं, स्लीपर या फिर सेकंड क्लास के लिए कोई भी जीएसटी लागू नहीं होता।

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