
10 साल की बच्ची से घर काम करवाने और प्रताड़ित करने पर पायलट को भीड़ ने पीटा
Pilot Thrashed By Mob : एक इंडिगो पायलट और उसके पति, जो स्वयं भी एक एयरलाइन कर्मचारी हैं, को दिल्ली के द्वारका में भीड़ ने जमकर पीटा। इन पति-पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने एक 10 वर्षीय लड़की को घरेलू नौकरानी के रूप में रखा और उसे प्रताड़ित किया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इंडिगो एयरलाइन ने महिला पायलट को पद से हटा दिया है और कहा है कि वह मामले की जांच कर रही है।
घटनास्थल के चौंकाने वाले दृश्यों में लोगों को महिला को बार-बार थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है, जो घटना के समय भी पायलट की वर्दी में थी। जब वह मदद के लिए चिल्लाती है तो कई महिलाएं उसके बाल पकड़ कर खींचती हैं और उसे एक साथ मारती हैं। एक बिंदु पर, वह "सॉरी" चिल्लाने लगती है लेकिन भीड़ का हमला जारी रहता है।
दूसरी ओर उनके पति पर पुरुषों के एक समूह द्वारा अलग से हमला किया जा रहा है। वह अपनी पत्नी के बचाव में आने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ लोग भी भीड़ के हमले को रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं। एक आदमी को चिल्लाते हुए सुना गया, "वह मर जाएगी।"
खबरों के मुताबिक, दंपति ने करीब दो महीने पहले घरेलू कामकाज के लिए 10 साल की एक लड़की को काम पर रखा था। लड़की के एक रिश्तेदार ने आज उसकी बांह पर चोट के निशान देखे और पुलिस को सूचित किया। बताया जा रहा है कि चोरी के शक में लड़की के साथ मारपीट की गई।
जैसे ही, स्थानीय निवासियों ने आरोपों के बारे में सुना कि दंपती लड़की को प्रताड़ित करते थे और उसकी पिटाई करते थे। जब उन्होंने लड़की की बांहों और आंखों के नीचे चोट के निशान देखे, भीड़ इकट्ठा हो गई और आरोपी पति-पत्नी पर हमला कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
भारत में बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में नियोजित करना प्रतिबंधित है, लेकिन कई लोगों द्वारा इस नियम का बार-बार उल्लंघन किया जाता है।
द्वारका के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एम.हर्षवर्धन के अनुसार लड़की की बांह पर जलने के निशान देखे हैं। एक मेडिकल जांच की गई है और बच्चे को परामर्श भी दिया गया है। उसके बयान के आधार पर, हमने भारतीय दंड संहिता, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम और किशोर न्याय की सख्त धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है। Complaint has been registered under strict sections of Indian Penal Code, the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act and the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act.
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Updated on:
19 Jul 2023 08:08 pm
Published on:
19 Jul 2023 08:06 pm
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