
इंदौर. पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने की संभावना के बीच पुलिस में व्यवस्था बनाने की तैयारियां तेजी से जारी है। अधिकारियों ने स्टॉफ व संसाधन मांगे हैं। प्रणाली लागू होती है तो एएसपी (सीएसपी) के पास ज्यूडिशियल अधिकार होंगे। प्रतिबंधात्मक धारा के केस में जमानत की सुनवाई करेंगे, इन सभी के अलग कोर्ट रूम बनाना होंगे।
प्रणाली लागू होने की स्थिति में करीब 15 नए अधिकारियों की इंदौर में पोस्टिंग होगी। इसमें कुछ आइपीएस व कुछ राज्य पुलिस सेवा के होंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री कलेक्टर-एसी कांफ्रेंस में कमिश्नर प्रणाली को लेकर घोषणा कर सकते है। गृह विभाग के अधिकारियों की टीम पूरा ड्राफ्ट बना रही है। संभावना है, कमिश्नर को अभी अन्य राज्यों की तरह सारे अधिकार नहीं देंगे। सीआरपीसी की तहत धारा 151, 110 में कार्रवाई व जमानत के साथ जिलाबदर करने के अधिकार दिए जाएंगे। संपत्ति के मामलों में बाउंड ओवर करने की धारा 145 व रासुका के अधिकार नहीं देने पर विचार चल रहा है। अभी फैसला नहीं होने से ड्राफ्ट अटक गया है लेकिन सोमवार के बाद इस काम में तेजी आने की चर्चा है।
२० एसीपी मिलेंगे शहर को!
कमिश्नर प्रणाली लागू होने की स्थिति में धारा 151, 110 व जिलाबद करने के अधिकार एसीपी यानी सीएसपी स्तर के अधिकारी के पास होगा। अभी शहर में 9 सीएसपी हैं। नई व्यवस्था में हर दो थाने पर एक सीएसपी को प्रभारी बनाने की संभावना है। ऐसे में इनकी संख्या बढ़कर डबल यानी करीब 20 हो सकती है। चूंकि सुनवाई इन्हें करना है इसलिए इनके ऑफिस में कोर्ट रूम बनाने के साथ उस हिसाब से स्टॉफ नियुक्त होगा। डीसीपी यानी एसपी इनके अपीलीय अधिकारी होंगे।
भेजेंगे प्रस्ताव
नए अफसरों के लिए ऑफिस की व्यवस्था करना भी बड़ी चुनौती है। शुरुआत में किराए के अथवा दूसरे विभागों के भवनों में ऑफिस संचालित हो सकते हैं। स्थायी व्यवस्था के लिए नए भवन बनाना जरूरी होगा, इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है।
Published on:
29 Nov 2021 08:24 pm
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