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खेती की जमीन महंगी, अब आवासीय दर पर होगी 500 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री

कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री आवासीय दर पर  

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इंदौर। किसानों के लिए अच्छी खबर है। खेती की जमीन महंगी हो रही है। अब शहरी सीमा से सटी 500 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री आवासीय दर पर होगी। जिला मूल्यांकन समिति की ओर से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। अब इसे मंजूरी के लिए राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा।

नए वित्तीय वर्ष में यानि एक अप्रैल 2022 से लागू होने वाली संपत्ति की नई गाइडलाइन में शहरी सीमा से सटे सनावदिया, उमरिया और मालीखेड़ी गांव की जमीनें भी प्रभावित होने के आसार हैं। जिला मूल्यांकन समिति ने इन गांवों को शहर के पेरीफेरी क्षेत्र में मानकर यहां 500 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि की खरीदी-बिक्री पर आवासीय दर लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है। जिला मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय इन गांवों में बढ़ते आवासीय प्रोजेक्ट और आवासीय उपयोग के लिए कृषि भूमि की बढ़ती खरीदी-बिक्री को देखते हुए लिया है।

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इन गांवों में गाइडलाइन की कंडिका 4.2 लागू करने का सुझाव दिया गया है। जिला मूल्यांकन समिति की ओर से यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए अब केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा।

समिति ने इंदौर विकास योजना के निवेश क्षेत्र में शामिल 79 गांवों के साथ ही इन तीन गांवों को भी इसी श्रेणी में माना है। इसके अलावा इंदौर, महू, सांवेर, देपालपुर और हातोद की 300 से ज्यादा नई कालोनियों और क्षेत्रों को पहली बार गाइडलाइन में शामिल किया. यहां अलग से गाइडलाइन दर तय की गई हैं।

शासन की योजना के तहत एक एप भी डिजाइन किया जा रहा है। इस मोबाइल एप के माध्यम से खरीदारों को किसी भी भूमि, भवन आदि की गाइडलाइन दर पता चल सकेगी। जिस कालोनी या क्षेत्र में संपत्ति खरीदना चाहता है उस जमीन या भूखंड पर जाकर खड़ा होते ही उसे एप के जरिए वहां की गाइडलाइन दर तत्काल पता चल जाएगी। इसके आधार पर वह खुद ही संपत्ति का मूल्यांकन सकेगा. उसे यह भी मालूम चल जाएगा कि संपत्ति की खरीदी में कितनी स्टाम्प ड्यूटी चुकाना पड़ेगी।