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बहनों के सामने की थी भाई की हत्या, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

बहन को छेडऩे से रोकने पर मारा था चाकू, माता-पिता स्नेह से वंचित रह गए, सरकार प्रतिकर दे

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इंदौर

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Reena Sharma

Aug 28, 2019

बहनों के सामने की थी भाई की हत्या, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

बहनों के सामने की थी भाई की हत्या, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

Indore News. दो बहनों और पिता के समाने चाकू घोंपकर की गई 18 साल के लडक़े की हत्या के आरोपियों को दोषी पाते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट में आदेश में लिखा है, बेटे की हत्या से मां-पिता उसके स्नेह से वंचित रह गए, जिसकी टीस उन्हें जीवनभर रहेगी। इसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन मप्र प्रतिकरण कानून के चलते दोनों को नियमानुसार प्रतिकर दिया जाए। अपर सत्र न्यायाधीश वैभव मंडलोई ने ओम उर्फ ओमप्रकाश चौहान (45), उसके भतीजे राज उर्फ चेतन चौहान (23) और भानजे महेंद्र तोमर (25) पर तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। लोक अभियोजक श्याम दांगी के मुताबिक प्रकरण चंदन नगर थाने से जुड़ा है। 19 अगस्त 2014 को क्षेत्र के महेंद्र और राज ने हिमांशु मानावत (18) की बहन से छेड़छाड़ की थी।

विरोध करने पर दोनों ने ओमप्रकाश के साथ मिलकर दिनदहाड़े उसके सीने में चाकू घोंप दिया, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने धारा 302 और 34 के तहत चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों के बयान कराए गए थे।