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Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल की प्रकिया बदली, नई प्रणाली लागू

Driving License: परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से तैयार इस सॉफ्टवेयर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

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Driving License Renewal

Driving License Renewal प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

Driving License: ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण (Driving License Renewal) प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने फेसलेस सुविधा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित फेस वेरिफिकेशन प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। अब 15 वर्ष की वैधता पूरी होने के बाद लाइसेंस रिन्यू कराने वाले आवेदकों को अपने चेहरे का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

फर्जीवाड़ों पर लगेगी रोक

नई व्यवस्था के तहत एआई सॉफ्टवेयर पुराने ड्राइविंग लाइसेंस पर दर्ज फोटो और वर्तमान आवेदक के चेहरे का मिलान करेगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 वर्ष पहले जिस व्यक्ति ने लाइसेंस बनवाया था, वही अब नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहा है। इस कदम से फर्जीवाड़े और गलत पहचान के मामलों पर प्रभावी रोक लगने की उम्मीद है।

परिवहन आयुक्त उमेश जोगा ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से तैयार इस सॉफ्टवेयर को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसकी शुरुआत भोपाल क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से की जाएगी।

प्रदेश में 70 लाख ड्राइविंग लाइसेंस

मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद हैं और हर वर्ष करीब 6 लाख नए लाइसेंस बनाए जाते हैं। आने वाले समय में बड़ी संख्या में नवीनीकरण के प्रकरण सामने आएंगे, जिससे पुराने फोटो के आधार पर सही व्यक्ति की पहचान करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसी लिए ये कदम उठाया जा रहा है।

साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए यह पहल की गई है। एआई आधारित फेस वेरिफिकेशन लागू होने से लाइसेंस नवीनीकरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, तेज और विश्वसनीय बनेगी, साथ ही प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

ये है रिन्यूअल का ऑनलाइन प्रोसेस (Online Process)

-सबसे पहले परिवहन पोर्टल की वेबसाइट पर जाएं। अब यहां पर "Driving License Related Services" चुनें।
-अब यहां पर ड्रॉप-डाउन से 'Madhya Pradesh' चुनें।
-आवेदन करें: 'Apply for DL Renewal' पर क्लिक करें।
-विवरण भरें: अपना डीएल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें।
-दस्तावेज अपलोड: फॉर्म-9 (आवेदन पत्र), फॉर्म-1A (चिकित्सा प्रमाण पत्र - 40+ आयु के लिए), पुराना लाइसेंस अपलोड करें।
-फीस भुगतान: रिन्यूअल फीस ऑनलाइन जमा करें।
-अपॉइंटमेंट: आरटीओ में दस्तावेज सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें।-इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा।