
अब से हर रविवार को लगेगा लॉकडाउन, शनिवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 तक रहेगा बंद
इंदौर/ मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर तेजी आने के कारण राज्य शासन ने संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए कई सख्त फैसले लेना शुरु कर दिये हैं। सूबे की आर्थिक नगरी इंदौर में पिछली बार की तरह इस बार भी संक्रमण की रफ्तार काफी तेज होने लगी है। प्रदेश के अकेले करीब 60 फीसदी मामले यही सामने आने लगे हैं। इसी तर्ज पर अब तय किया गया है कि, इंदौर में अब हर रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने शहर की नगर-निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले इलाके में हर रविवार को लॉकडाउन रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा 144 के तहत शनिवार को प्रतिबंधात्मक आदेश दे दिये हैं।
नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
आपको बत दें कि, इससे पहले संकर्मण पर रोक लगाने के लिये कलेक्टर ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया था। इस दौरान भी सभी दुकानें और व्यावसायिक संस्थान बंद करने के आदेश दिये थे। हालांकि, अब भी रात्रि कर्फ्यू का आदेश यथावत रहेगा। यानी रविवार को आने वाले लॉकडाउन की शुरुआत शहर में शनिवार रात 10 बजे से शुरु होगी, जो सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगी।
इन लोगों को रहेगी लॉकडाउन में छूट
हालांकि, लॉकडाउन की अवधि के प्रतिबंध औद्योगिक इकाई के श्रमिकों, कर्मियों और गतिविधियों पर लागू नहीं होगी। साथ ही, औद्यौगिक इकाइयों के कच्चे माल और तैयार उत्पाद के परिवहन भी इस प्रतिबंध के अंतर्गत नहीं आएंगे। चिकित्सा सुविधा और बीमार व्यक्तियों का परिवहन, एयरपोर्ट/ रेल्वे स्टेशन/ बस स्टैंड से आने जाने वाले यात्रियों, परीक्षा/प्रतियोगी परीक्षा जैसे पीएससी आदि के छात्रों को भी शहर में आने-जाने और परीक्षा देने की छूट रहेगी। हालांकि, सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। प्रशासन ने इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए बताया कि, पीएससी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पीएससी कार्यालय की मांग स्वरूप विशेष बसों का संचालन निर्धारित समय और स्थान एआइसीटीएसएल द्वारा किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना आईडी कार्ड दिखाकर कोरोना नियमों के साथ परीक्षा देने घर से निकल सकते हैं। साथ ही, नगर निगम सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन जैसे बसों को शहर के अंदर या बाहर आने-जाने की छूट होगी। लॉकडाउन के दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल स्टोर खुलेंगे। हालांकि, दूध की सप्लाई का समय सुबह 10 बजे तक ही निर्धारित किया गया है।
इन पर प्रभावी रूप से रहेगा लॉकडाउन का असर
इंदौर शहर की सभी मंडियां जैसे चोइथराम, छावनी और लक्ष्मीबाई अनाज मंडी बंद रहेगी। साथ ही, फल/सब्जी ठेले/दुकान, राशन की दुकान आदि पूरी रूप से बंद रहेगी। इसके अलावा, विभिन्न ट्रांसपोर्ट नगर जैसे, लोहा मंडी, सियागंज, देवास नाका आदि भी शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रूप से बंद रहेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर भी शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
लॉकडाउन का उल्लंघन किया, तो होगी सख्त कार्रवाई
रविवार को लगने वाले लॉकडाउन के दौरान शहर में आमजन द्वारा किसी भी तरह की आवाजाही नहीं की जा सकेगी। अगर पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से किसी तरह की आवजाही के दौरान पकड़ा गया, या लॉकडाउन का उल्लंघन करते कोई व्यक्ति पाया गया, तो प्रशासन की ओर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर नगर निगम सीमा में आने वाले सभी पेट्रोल टैंक भी लॉकडाउन की अवधि में बंद रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के तहत कार्रवाई की जाएगी।
INDORE LOCKDOWN : क्या खुला रहेगा क्या बंद - video
Published on:
20 Mar 2021 08:13 pm
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