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एचएसआरपी प्लेट पर बड़ी राहत, कार-बाइक वालों का नहीं कटेगा चालान

सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी अनिवार्य की गई है। इसके लिए एमपी में जबर्दस्त गहमागहमी मची हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के परिवहन विभाग ने इसके लिए 15 जनवरी की समय सीमा तय कर दी थी। तय तारीख बीतने के बाद भी प्रदेशभर में लाखों वाहनों बिना नई नंबर प्लेट के ही दौड़ रहे हैं।

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चालान से छूट

सभी दोपहिया और चार पहिया वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी अनिवार्य की गई है। इसके लिए एमपी में जबर्दस्त गहमागहमी मची हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के परिवहन विभाग ने इसके लिए 15 जनवरी की समय सीमा तय कर दी थी। तय तारीख बीतने के बाद भी प्रदेशभर में लाखों वाहनों बिना नई नंबर प्लेट के ही दौड़ रहे हैं।

जिन वाहन चालकों या वाहन मालिकों ने अपनी कार बाइक में नई नंबर प्लेट नहीं लगवाई है उनपर जुर्माना लगाया जा रहा है। इंदौर में दो दिनों से परिवहन विभाग ऐसे वाहनों की जांच कर जुर्माना वसूल रहा है। इस बीच वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर भी आई है।

ऐसे वाहन चालक जिनके वाहनों में नई नंबर प्लेट नहीं लगी है, उन्हें चालान से छूट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए विभाग ने शर्तें भी तय की हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऐसे वाहन चालकों का चालान नहीं काटा जाएगा जिन्होंने एचएसआरपी के लिए बुकिंग कर दी है।

यानि नंबर प्लेट बुक करा चुके वाहनों के मालिकों काे जुर्माना से राहत दी जा रही है पर इसके लिए उन्हें विभाग को रसीद दिखाना जरूरी है। इंदौर के आरटीओ प्रदीप शर्मा के अनुसार नई नंबर प्लेट नहीं लगी होने पर वाहन चालकों या मालिकों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है। जिन लोगों ने नंबर प्लेट बुक कर दी है उनका चालान नहीं काटा जाएगा।

दरअसल सभी वाहनों में नंबर प्लेट लगना है इसलिए लाखों लोग बुकिंग करा रहे हैं। पोर्टल पर बुकिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि नंबर प्लेट की सप्लाई नहीं हो पा रही। इसमें करीब 25 दिन लग रहे हैं जबकि पहले महज 7 दिनों में नई नंबर प्लेट लग जाती थी।

नंबर प्लेट की आपूर्ति में कमी है और पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिवहन विभाग ने बुकिंग करा चुके वाहन मालिकों को चालान से छूट दे दी है। जांच के दौरान ऐसे वाहनों के मालिकों पर जुर्माना नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए बुकिंग की रसीद दिखाना अनिवार्य किया गया है।

परिवहन विभाग ने एक अप्रैल 2019 के पहले खरीदे गए सभी प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसआरपी लगाना अनिवार्य कर दिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर इसके लिए 15 जनवरी 2024 की तारीख तय की गई थी। समय सीमा बीतने के बाद परिवहन विभाग ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है।

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