नियमों के तहत कॉलोनी बसाने के लिए वायु, जल, मृदा प्रदूषण को लेकर पर्यावरण विभाग की क्लीयरेंस जरूरी है, लेकिन आईडीए ने आज तक किसी भी स्कीम में इसे नहीं लिया। बगैर क्लीयरेंस कॉलोनियों में काम शुरू करने पर सीआ ने कई बिल्डिंगों और कॉलोनियों में काम रुकवा दिया है।