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इंदौर बावड़ी हादसा : हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, CBI जांच के साथ उठी दोषियों पर कार्रवाई की मांग

बावड़ी पर डली अवैध छत ढहने से 36 लोगों की मौत के मामले में सीबीआई जाचं की मांग उठी है। इस संबंध में इंदौर खंडपीठ में जनहित याचिका दायर की गई है।

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इंदौर बावड़ी हादसा : हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर, CBI जांच के साथ उठी दोषियों पर कार्रवाई की मांग

पिछले दिनों रामनवमी के मौके पर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित बेलेश्वर महादेव मंदिर में स्थित बावड़ी पर छत डालकर किए गए अवैध निर्माण के ढहने से हुए हादसे पर अब सीबीआई जांच की मांग उठी है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में एक जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है। याचिका के जरिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतकों के परिवार को 25-25 लाख मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि, जल्द ही हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की ओर से सुनवाई के बाद बयानों के लिए नोटिस जारी किये जा सकते हैं।

आपको बता दें कि, बीती 30 मार्च रामनवमी के अवसर पर गुरुवार को शहर के लेलेश्वर महादेव मंदिर की बावड़ी पर अवैध रूप से डाली गई छत ढहने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही, कई लोग घायल भी हुए हैं। इस संबंध में रहवासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए थे। साथ ही नेताओं के दबाव में नगर निगम पर कार्रवाई न करने के आरोप भी लगाए गए। एक याचिका के जरिए मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की गई है। याचिका में ये भी लिखा गया कि, जिनकी लापरवाही के कारण ये हादसा हुआ, उन दोषी अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही मृतकों के परिवारों को सरकार 25 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए।

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सुनवाई के बाद कोर्ट करेगा कार्रवाई

आपको बता दें कि, ये जनहित याचिका इंदौर हाईकोर्ट के वकील मनीष यादव की तरफ से दायर की गई है। मामले को लेकर एडवोकेट मनीष यादव का कहना है कि, बावड़ी में हुए हादसे के मामले में जनहित याचिका दायर की गई है। साथ ही, याचिका में मांग की है कि, इंदौर शहर में जितने भी कुएं और बावडियां पर अवैध निर्माण हुए हैं, उन अवैध निर्माणों को हटाकर जल स्त्रोतों को फिर से जीवित किया जाए। अब इंदौर हाईकोर्ट मामले की सुनवाई के बाद जल्द नोटिस जारी कर सकती है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगी।