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इंदौर भावना हत्याकांड में नया खुलासा, महादेव एप से जुड़े हैं आरोपी, IPL के लिए खड़ा किया सट्टा कारोबार

Indore Bhavna Murder Case: ग्वालियर की रहने वाली 28 वर्षीय भावना सिंह की 21 मार्च को की गई थी हत्या, 2 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर हैं तीनों आरोपी, पूछताछ में हो रहे कई खुलासे, अब

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Indore Bhavna Murder Case

Indore Bhavna Murder Case Update

Indore Bhavna Murder Case: इंदौर भावना हत्याकांड (Indore Bhavna Murder Case) में पकड़े गए आरोपियों ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने स्वीकार किया कि वे ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। तीनों ने खुलासा किया कि वे महादेव सट्टा एप की सहयोगी एफ योलो से सट्टा लेकर ऑनलाइन सट्टा लगाते थे।

2 अप्रैल तक रिमांड पर हैं आरोपी

बता दें कि ग्वालियर की रहने वाली 28 वर्षीय भावना सिंह की इंदौर में 21 मार्च को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गुरुवार को तीन आरोपी को हिमाचल से गिरफ्तार किया था। इनमें रिछरा फाटक भरतगढ़ मोहल्ला दतिया निवासी मुकुल यादव, उसके छोटे भाई आशु और प्रेमिका स्वास्ति राय को पुलिस ने पकड़ा था। तीनों को 2 अप्रैल तक रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की जा रही है।

धोखाधड़ी और जुआ एक्ट की नई एफआईआर दर्ज

लसूड़िया पुलिस के मुताबिक भावना हत्या कांड के आरोपी आशु और मुकुल यादव के तार महादेव सट्टा एप से जुड़ रहे हैं। उन पर धोखाधड़ी और जुआ एक्ट की नई एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं जब्त खातों, एटीएम कार्ड और पासबुक की जानकारी देने के लिए बैंक को चिट्ठियां भेजी गई हैं।

दूसरे के नाम से सिमकार्ड, किराए पर लेते थे बैंक खाते

पुलिस को तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक भी बरामद की हैं। पूछताछ में मुकुल ने बताया कि वह ऑनलाइन सट्टा लगाता है। उसने बताया कि सट्टे के लिए वे दूसरों के नाम से सिमकार्ड लेते थे और बैंकों का यूज भी किया जाता था। वे टेलिग्राम से बैंक खाते किराए पर लेते थे। उनके पास से जब्त एटीएम और पासबुक की जांच की जा रही है। उनका दुबई कनेक्शन है या नहीं इस एंगल से भी जांच की जाएगी।

महादेव सट्टा एप से गिरोह के रूप में लगाते थे सट्टा

आरोपी महादेव सट्टा एप की सहयोगी एफ योलो से सट्टे की लाइन लेकर ऑनलाइन सट्टा लगाते थे। वे एक संगठित गिरोह के रूप में सट्टा लगा रहे थे। पुलिस ने गुरुवार रात आशु, मुकेश और गिरोह के अन्य सदस्यों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 3/4 और बीएनएस की धारा 318 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एडिशनल डीसीपी (कानून) अमितसिंह के मुताबिक आरोपियों को दो अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उनसे पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं।

दतिया में नौकरी करता था मुकुल

टीआई तारेश सोनी का कहना है कि आरोपी मुकुल एक वर्ष पहले दतिया में नौकरी करता था। उसकी मां को गंभीर बीमारी हो गई थी। इसके बाद वह इंदौर में निपानिया स्थित पिनेकल ड्रीम में रहने आ गया और क्रिकेट का सट्टा लगाने लगा। उसने कुछ दिनो पहले ही महालक्ष्मीनगर में मकान किराये से लिया था।

मां के जाते ही बनाया शराब पार्टी का प्लान

घटना के तीन दिन पहले ही आशु की मां इंदौर आई थी। 21 मार्च को वह दतिया गई थीं। मां के जाते ही उन्होंने शराब पार्टी की प्लानिंग की। स्वास्ति ने भावना को भी पार्टी में बुलाया।

ढाबे पर झगड़े के बाद से ही अपने पास रखते थे पिस्टल

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि होली से पहले किशनगंज थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर उनका किसी से विवाद हो गया था। तभी से मुकुल अपने पास पिस्टल रखने लगा था। मुकुल ने डेढ़ साल पहले खाना बनाने वाले युवक के माध्यम से पिस्टल खरीदी थी। आशु अन्नपूर्णा क्षेत्र में जिम में ट्रेनर था। स्वस्ति निजी स्कूल में काउंसलर थी। एडिशनल सीपी (कानून) के मुताबिक रिमांड के दौरान आरोपियों को घटनास्थल पर भी ले जाएंगे।

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