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MP Election 2023 : कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ परिवाद दायर, कोर्ट ने पुलिस से कहा- पेश करें स्टेटस रिपोर्ट

- शपथ-पत्र में जानकारी छिपाने का मामला पहुंचा कोर्ट......

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mp election date 2023

इंदौर। इंदौर-1 विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय द्वारा नामांकन के साथ प्रस्तुत शपथ-पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने व शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का मामला कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला ने परिवाद दायर किया है। इस पर कोर्ट ने 20 दिसंबर तक पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।

संजय शुक्ला की ओर से अभिभाषक सौरभ मिश्रा ने धारा 156(3), 190, 200 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत फौजदारी परिवाद विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया। मिश्रा के मुताबिक, परिवाद में बताया गया है कि भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऊपर दर्ज गंभीर आपराधिक प्रकरण धारा 376, 417, 406, 313, 120 बी भादवि की जानकारी शपथ-पत्र में छिपाई है, जबकि विजयवर्गीय उक्त प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील नं. 1581/2021 स्वयं के नाम सेे लगाई थी। एक आपराधिक प्रकरण दुर्ग (छत्तीसगढ़) में लंबित है।

इस प्रकरण में समंस व जमानती वारंटों की तामिली होने के बाद भी विजयवर्गीय उपस्थित नहीं हुए और न्यायालय ने उन्हें फरार घोषित किया है। इस प्रकरण की जानकारी भी छिपाई है। साथ ही उनकी पत्नी आशा विजयवर्गीय के एक चिटफंड कंपनी में डायरेक्टर होने संबंधी जानकारी भी नहीं दी गई। नामांकन में जानकारी छिपाना आपराधिक कृत्य है, जिसकी शिकायत कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला द्वारा करने पर अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। इस पर संजय शुक्ला ने विजयवर्गीय के साथ रिटर्निंग अधिकारी, पुलिस कमिश्नर व रावजी बाजार थाना प्रभारी के खिलाफ धारा 420, 191, 193, 218, 34 भादवि में केस दर्ज करने के लिए परिवाद दायर किया।