21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाया अनोखा फैसला, पूरे शहर में हो रही चर्चा

हाईकोर्ट ने एक रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि, वो रेप पीड़िता से शादी करेगा।

2 min read
Google source verification
news

हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को सुनाया अनोखा फैसला, पूरे शहर में हो रही चर्चा

इंदौर/ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रेप के आरोपी को अनोखा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने एक रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि, वो रेप पीड़िता से शादी करेगा। आरोपी द्वारा रेप पीड़िता से शादी करने की शर्त पर ही कोर्ट ने उसकी जमानत मंजूर की। हाईकोर्ट के इस फैसले की चर्चा पूरे शहर में हो रही है।

पढ़ें ये खास खबर- गरीबों को बांटा था मुर्गियों के खाने वाला चावल, केन्द्र के जवाब मांगने पर सीएम ने दिये जांच के आदेश


ये था मामला

पीड़ित महिला के वकील सुधांशु व्यास के मुताबिक, देवास जिले के सिटी कोतवाली इलाके में साल 2017 से आरोपी शख्स और पीड़ित महिला के बीच रिलेशनशिप था। तब आरोपी शख्स के झांसे में आकर पीड़ित शादीशुदा महिला ने जनवरी 2020 में अपने पति से तलाक ले लिया। इधर, आरोपी शख्स ने महिला से शादी करने का वादा किया था, लेकिन वो महिला की तलाक के बाद अपने वादे से मुकर गया। इसपर महिला ने आरोपी की शिकायत की, जिसके बाद उसे जेल हो गई। आरोपी ने जमानत के लिए पहले जिला एवं सत्र न्यायालय में अर्जी दायर की, जहां अर्जी हो गई। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में अपील की, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया।

पढ़ें ये खास खबर- PUBG समेत 188 ऐप पर लगा बेन, गेम बंद होने पर युवाओं ने दिया ये रिएक्शन


दो महीने में जमा करने होंगे शादी के दस्तावेज

हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि, वो पीड़ित महिला से शादी करे और दो महीने के भीतर शादी से संबंधित दस्तावेज कोर्ट में पेश करे। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत खुद ब खुद निरस्त हो जाएगी। वहीं, पीड़ित महिला ने भी कोर्ट में पत्र देकर कहा है कि, वो आरोपी से शादी के लिए तैयार है। अगर आरोपी उससे शादी कर लेता है तो, उसे उसकी जमानत से भी कोई ऐतराज नहीं। इसपर कोर्ट ने आरोपी को शादी की शर्त पर जमानत दी है।