
mp news: मध्यप्रदेश की शाजापुर विधानसभा सीट (Shajapur assembly seat) से भाजपा विधायक अरुण भीमावद (BJP MLA Arun Bhimawad)को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच (MP HIGH COURT INDORE BENCH) से बड़ी राहत मिली है। अरुण भीमावद के खिलाफ लगाई गई याचिका को इंदौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अरुण भीमावद के खिलाफ चुनाव हारने वाले कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा ने आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
साल 2023 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान शाजापुर सीट पर भाजपा के अरुण भीमावद और कांग्रेस के हुकुम सिंह कराड़ा आमने-सामने थे। चुनाव में भाजपा के अरुण भीमावद 28 वोटों से जीते थे और इतने कम अंतर से हुई जीत-हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा ने इंदौर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई थी जिसमें गलत तरीके से चुनाव जीतने व वैलिड पेपर के साथ ही अलग-अलग तरह के आरोप लगाए गए थे।
कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा की याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इस मामले में इंदौर महापौर और पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने भाजपा विधायक अरुण भीमावद की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 3 महीने पहले आदेश सुरक्षित रख लिया था और अब अपना फैसला सुनाते हुए कांग्रेस प्रत्याशी हुकुम सिंह कराड़ा की चुनाव याचिका को आधारहीन और तथ्यहन मानते हुए खारिज कर दी है।
Published on:
18 Feb 2025 07:41 pm

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