
MP News Municipal Corporation Indore(photo: patrika/x)
MP News: शासन के निर्देशानुसार 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत करदाताओं को संपत्ति कर एवं जल कर के अधिभार में राहत दी जाएगी। इसके लिए निगम मुख्यालय और सभी जोन कार्यालयों पर शिविर लगाए जाएंगे। लोक अदालत में अधिक लोगों से टैक्स जमा कराने के लिए अब तक विभिन्न माध्यमों से प्रचार करते थे, लेकिन बुधवार को नगर निगम की टीम ने ढोल-ढमाके बजाकर कर दाताओं को पीले चावल वितरित कर लोक अदालत में बुलाकर टैक्स जमा करने का आग्रह किया।
जोन-3 के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल निगम ने बताया, शहर के मध्य क्षेत्र राजबाड़ा किशनपुरा में रोड एवं व्यापारिक क्षेत्र में ढोल-ताशे बजाकर बुधवार को प्रत्येक दुकान पर जाकर व्यापारियों से लोक अदालत में सरचार्ज में दी जा रही छूट की जानकारी दी गई और करदाताओं को पीले चावल बांटे गए। इस दौरान राजबाड़ा-किशनपुरा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष विजेंद्र ङ्क्षसह चौहान एवं अन्य प्रतिनिधियों निगम की इस अनूठी पहल की सराहना की।
इंदौरमहापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव ने बताया, शासन के निर्देशानुसार निगम के सभी जोनल कार्यालय और निगम मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोक अदालत में संपत्ति कर अधिभार (सरचार्ज) में न्नि शर्ताें पर छूट दी जा रही है। इनमें संपत्ति कर और जल कर में राहत दी जाएगी। इसलिए अधिक से अधिक करदाता अपना टैक्स जमा करें।
अधिभार बकाया- अधिभार में छूट
संपत्ति कर- 50 हजार रुपए तक - 100 प्रतिशत
संपत्ति कर- 50 हजार से 1 लाख तक - 50 प्रतिशत
संपत्ति कर - 1 लाख रुपए अधिक - 25 प्रतिशत
जल कर - 10 हजार तक - 100 प्रतिशत
जलकर - 10 से 50 हजार तक - 75 प्रतिशत
जलकर - 50 हजार से अधिक - 50 प्रतिशत
Published on:
11 Dec 2025 10:40 am
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