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खुले में नहीं बेच सकेंगे मांस, लगाना होगा पर्दा और काला कांच

मांस दुकानों के लिए गाइड लाइन जारी,धार्मिक आयोजनों और त्योहारों को देखते निगम ने उठाया कदम

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इंदौर

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Anil Phanse

Jul 19, 2023

खुले में नहीं बेच सकेंगे मांस, लगाना होगा पर्दा और काला कांच

खुले में नहीं बेच सकेंगे मांस, लगाना होगा पर्दा और काला कांच

इंदौर। आगामी दिनों में होने वाले धार्मिक आयोजन और त्योहार को देखते हुए नगर निगम ने शहर की मांस दुकानों को लेकर गाइड लाइन जारी की है। किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हों इसके लिए निगम ने यह कदम उठाया है। गाइड लाइन का पालन न करने वाले दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हमेशा यानी स्थायी रूप से दुकान को बंद कर दिया जाएगा। इसको लेकर निगम के समस्त जोनल अफसरों और स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेशित कर दिया गया है।

निगम के 19 जोन के अंतर्गत आने वाले 85 वार्डों की समस्त मटन-चिकन और मच्छली की दुकान को लेकर जारी की गई गाइड लाइन का पालन सख्ती से कराने का अफसरों से कहा गया है। धार्मिक अवसरों पर विशेष रूप से गाइड लाइन का पालन कराने और निरीक्षण के दौरान मांसाहारी संस्थानों में अनियमितता पाई जाने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। कालाबाजारी नहीं होने और खुले रूप से मांसाहारी क्रय-विक्रय होने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाकर दुकान को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है। निगमायुक्त हर्षिका सिंह के निर्देश पर यह गाइड लाइन मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अखिलेश उपाध्याय ने जारी की है।

यह है गाइड लाइन
मटन-चिकन दुकानदार को अपनी दुकान में काले कांच, जाली व पर्दा अनिवार्य रूप से लगाना होगा।
खुले रूप से मांस का विक्रय नहीं कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में दुकान के बाहर मांस नहीं दिखाना चाहिए।
दुकानों के गेट पर पर्दा लगाना अनिवार्य होगा। मांस को नेट से ढंकना होगा।
मांसाहार क्रय-विक्रय संस्थान में साफ.-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा।
मांसाहारी दुकानों से निकलने वाले समस्त प्रकार के अपशिष्ट को डस्टबिन में एक कर निगम के संचालित मांस अपशिष्ट संग्रहण वाहन में ही मांस अपशिष्ठ डालना होगा। ऐसे किसी भी प्रकार के मांस का व्यापार न करें जो कि प्रतिबंधित मांस विक्रय की श्रेणी में आता हो।
धार्मिक स्थल के समीप दुकान का संचालन नहीं करना, जिससे किसी कि भी धार्मिक भावनों को ठेस न पहुंचे।
आपत्तिजनक स्थल और मुख्य मार्ग या जनता के विरोध वाले स्थान पर मटन, चिकन, मछली विक्रय की दुकान का संचालन किसी भी स्थिति में नहीं होगा।