
Vehicle Scrapping (Photo Source - Patrika)
MP News: मध्यप्रदेश के वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से चर्चा में रही नंबर रिटेंशन सुविधा जल्द ही लागू होने जा रही है। इसके तहत चार या दो पहिया वाहन बेचने या स्क्रैप कराने के बाद भी वाहन नंबर मालिक के पास सुरक्षित रहेगा। इस सुविधा को लागू करने के लिए परिवहन विभाग नियमों में संशोधन करने जा रहा है। इसका प्रस्ताव भी शासन को भेजा है।
इसका सबसे अधिक फायदा वीआइपी नंबर वाले वाहन मालिकों को मिलेगा, जिन्होंने भारी रकम चुका कर नंबर खरीदे थे। अब वे वाहन बेचने के बाद भी उन नंबरों को अपने पास न सिर्फ रख सकेंगे, बल्कि नए वाहन में भी उपयोग कर पाएंगे। अभी प्रदेश में वाहन बेचने या स्क्रैप कराने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी समाप्त हो जाता है, लेकिन नंबर रिटेंशन के बाद वाहन मालिक अपना पसंदीदा या खास नंबर नए वाहनों पर भी उपयोग कर सकेंगे।
नंबर रिटेंशन की सुविधा देश में पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पहले से है। हालांकि, नियम और प्रक्रिया अलग हैं। परिवहन विभाग कमिश्नर विवेक शर्मा ने बताया कि रिटेंशन की सुविधा शुरू कराने की कवायद जारी है। जल्द ही शासन से स्वीकृति मिलते रिटेंशन सुविधा प्रदेश के लोगों को भी मिलेगी।
वाहन स्क्रैप का मतलब है पुराने, प्रदूषण फैलाने वाले और अनुपयोगी वाहनों को एक तय उम्र (निजी वाहनों के लिए 20 साल और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 15 साल) के बाद आधिकारिक और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हटाना, जिससे प्रदूषण कम हो, सुरक्षा बढ़े और नए वाहनों के लिए कच्चा माल मिले। इसमें वाहन मालिक को स्क्रैप वैल्यू, नए वाहन पर छूट और रोड टैक्स में रियायत जैसे लाभ मिलते हैं, जिसके लिए Parivahan पोर्टल पर पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से आवेदन किया जाता है।
Updated on:
25 Jan 2026 01:53 pm
Published on:
25 Jan 2026 01:53 pm
