15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

7 दिन के अंदर रिन्यू करा लें ‘ट्रेड लाइसेंस’, नहीं तो इंदौर में लगेगी तगड़ी पैनल्टी

Trade License: निगम में ट्रेड लाइसेंस न होने पर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने पिछले दिनों जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाई थी...

2 min read
Google source verification
Trade License: नगर निगम की वेबसाइट पर कर सकते ऑनलाइन आवेदन (Photo Source- freepik)

Trade License: नगर निगम की वेबसाइट पर कर सकते ऑनलाइन आवेदन (Photo Source- freepik)

Trade License indore: एमपी के इंदौर शहर में छोटी-बड़ी दुकानों, शॉपिंग मॉल और प्राइवेट ऑफिस सहित अन्य संस्थाएं मिलाकर 7 लाख से ज्यादा व्यावसायिक संस्थान हैं, लेकिन नगर निगम में रजिस्टर्ड ट्रेड लाइसेंस की संख्या 25 हजार के आसपास है। ऐसे में अब निगम ने व्यावसायिक संस्थानों को नए लाइसेंस बनवाने और रिन्यूअल कराने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद निगम का अमला व्यवसायिक संस्थानों पर जांच करेगा। लाइसेंस न मिलने पर चालान बनाकर जुर्माना वसूलने के साथ संस्थानों पर ताले लगाए जाएगी।

दिया गया केवल 7 दिन का समय

आज से 10 साल पहले निगम में हर साल 1 लाख 80 हजार के आसपास ट्रेड लाइसेंस बनते थे। साथ ही करोड़ों रुपए की इनकम निगम को होती थी। शहर में व्यावसायिक संस्थानों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन निगम में ट्रेड लाइसेंस की संख्या घटती गई जो कि आज 25 हजार पर आकर टिक गई है। कारण लाइसेंस शाखा के अफसरों का ध्यान न देना और कार्रवाई नहीं करना है।

शहर में छोटी-बड़ी दुकानों, शॉपिंग मॉल और प्राइवेट ऑफिस सहित अन्य संस्थानों के हिसाब से निगम में ट्रेड लाइसेंस न होने पर निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने पिछले दिनों जिम्मेदार अफसरों को फटकार लगाई थी। इस पर शहर के अंतर्गत संचालित समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं संस्थानों के लिए निगम ने ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। इसके चलते लाइसेंस शाखा ने व्यापारियों एवं अन्य संस्थान संचालकों को नया लाइसेंस बनवाने और पुराने को रिन्यूअल कराने के लिए 7 दिन का समय दिया है।

निगम अफसरों ने कहा कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद विशेष अभियान चलाकर जांच की जाएगी। ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें एवं संस्थान जो ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाते या समय पर नवीनीकरण नहीं कराते हैं, उनके विरूद्ध निगम कार्रवाई करेगा। दुकान या संस्थान को सील किया जाएगा।

ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

व्यवसायी ट्रेड लाइसेंस के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाइसेंस शाखा में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

नए लाइसेंस के लिए यह लगेंगे दस्तावेज

-प्रोप्राइटर (व्यवसाय स्वामी) का नवीन फोटो
-दुकान/संस्थान का फोटो
-प्रोप्राइटर का आधार कार्ड
-संपत्ति कर की रसीद
-रेंट एग्रीमेंट (यदि व्यवसाय किराए के परिसर में संचालित हो रहा हो)
-व्यापार स्थल का बिजली बिल