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हनीट्रैप केस : श्वेता जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका को मिली जमानत

हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले की तीन महिला आरोपियों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी...

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इंदौर. मध्यप्रदेश के बहुचर्चित हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने तीनों महिला आरोपियों को जमानत दे दी। तीनों महिला आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका करीब दो साल से जेल में बंद थीं । जिन्हें 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर अब हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि सितंबर 2019 में अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की के नाम पर ब्लैकमेल करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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50-50 हजार के मुचलके पर मिली जमानत
हनीट्रैप मामले में पिछले दो साल से जेल में बंद चारों आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी जिस पर मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और मोनिका को जमानत दे दी। तीनों को 50-50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। हाईकोर्ट अधिवक्ता ने बताया कि मामले में जेल में बंद आरोपियों ने ये कहते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका प्रस्तुत की थी कि प्रकरण निराकरण में लंबा समय लग सकता है और पुलिस मामले की जांच पूरी कर चुकी है।

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यह है हाईप्रोफाइल हनीट्रैप मामला
बता दें कि साल 2019 में सितंबर के महीने में इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पुलिस में हनीट्रैप की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को की शिकायत में बताया था कि महिलाओं का एक गिरोह अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देते हुए उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया था और तीन महिलाओं सहित अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। इस मामले के खुलासे के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया था क्योंकि हनीट्रैप मामले में सफेदपोशों से लेकर अफसरों के तक वीडियो होने की बातें सामने आई थीं।

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