
इंदौर. फास्टैग होने के बाद भी अगर आपने अपने वाहन के ग्लास पर इसे नहीं चिपकाया तो भी आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा। साथ ही अब एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग भी नहीं लगा सकेंगे। फास्टैग व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है।
मालूम हो कि टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य है। फास्टैग नहीं होने से दोगुना टोल देना पड़ता है, लेकिन अब अन्य मामलों में भी दोगुना राशि चुकानी होगी। इसके लिए केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
एक व्हीकल-एक फास्टैग
दरअसल, जिनके पास एक से अधिक वाहन होते हैं, उनमें से कई लोग फास्टैग को वाहन पर चिपकाने के बजाय अपने पास रखते हैं। टोल प्लाजा आने पर स्कैनर के सामने दिखाते हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि छोटी-बड़ी गाडि़यों में एक ही फास्टैग उपयोग किया जाता है। कई लोग ब्लैक लिस्टेड फास्टैग लगा लेते हैं, जिससे स्कैन होने में समय लगता है। इन उलझनों से बचने के लिए अब सख्ती की जा रही है। एक व्हीकल-एक फास्टैग व्यवस्था लागू की गई है।
Updated on:
20 Jul 2024 01:31 pm
Published on:
20 Jul 2024 08:14 am
बड़ी खबरें
View Allइंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
