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‘यूका’ कचरा जलाने पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पीथमपुर में तैयारी शुरू

Supreme Court on Union Carbide waste : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने हाई कोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाए और अपनी शिकायतों को रखें।

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Supreme Court on Union Carbide waste

Supreme Court on Union Carbide waste

Supreme Court on Union Carbide waste : 1984 में हुए भोपाल गैस कांड के जहरीले कचरे(Union Carbide waste) को पीथमपुर में जलाया जाए या नहीं, इसका फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने हाई कोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाए और अपनी शिकायतों को रखें। इस फैसले के बाद आज से ही हाईकोर्ट के पूर्व आदेश पर पीथमपुर में 10 टन यूनियन कार्बाइड कचरा जलाने की तैयारी शुरू हो गई है।

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रिपोर्ट पेश करने के दिए थे आदेश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court on Union Carbide waste) ने मंगलवार को राज्य सरकार के वकील से कचरा जलाने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने और इसके कारण किसी तरह की जान को खतरा है या नहीं, इसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट 27 फरवरी से पीथमपुर में कचरा जलाने को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को लेकर नाखुशी भी जताई थी। हालांकि आज की सुनवाई में फैसला हाईकोर्ट के पक्ष में आया है।

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पीथमपुर में तेज हुई हलचल

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के ट्रायल रन पर रोक से इंकार कर दिया गया है। इसके बाद से ही पीथमपुर में हाईकोर्ट के पूर्व आदेश पर 10 टन कचरा जलाने की तैयारी शुरू हो गई है। 24 थानो से 500 पुलिसकर्मी पीथमपुर पहुंच गए है और रामकी प्लांट को सुरक्षा कवर में लिया गया।