
कॉलोनी वैध हो गई, लोग नहीं आए पैसा जमा कराने
उत्तम राठौर द्य इंदौर. शहर की 164 अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। इनमें से तीन कॉलोनी के लोगों ने ही विकास शुल्क जमा करवाया है। बाकी कॉलोनी के लोगों ने अभी तक पैसा जमा नहीं किया है। नगर निगम से इन कॉलोनी के नक्शे पास होना शुरू हो गए हैं। इन कॉलोनियों में 80 प्रतिशत मकान बन गए हैं। अब ऐसी कॉलोनी में नक्शे तभी पास होंगे, जब डेवलपमेंट का 25 प्रतिशत शुल्क जमा होगा। रहवासी संघ के माध्यम से ही यह पैसा जमा होगा, क्योंकि डेवलमेंट की 25 प्रतिशत राशि कोई भी व्यक्तिगत रूप से जमा नहीं करा पाएगा। डेवलपमेंट शुल्क लाखों रुपए में जमा होगा।
मालूम हो कि कॉलोनी सेल ने शहर सहित निगम सीमा में आए 29 गांवों की अवैध कॉलोनियों का सर्वे करवाया था। निगम के 19 जोन में आने वाले 85 वार्डों में सर्वे हुआ, तो 900 से ज्यादा कॉलोनियां अवैध निकलीं। टीएंडसीपी, आइडीए, नजूल और सीलिंग की अनापत्ति आने के बाद 596 को वैध होने लायक पाया। इसके बाद फिर से अनापत्ति लेने पर 198 रह गईं, लेकिन वैध 164 ही हुईं और बाकी प्रक्रिया में हैं।
इन कॉलोनियों में हो रहे नक्शे पास
अवैध से वैध हुई कॉलोनी में से जिन तीन में नक्शे पास हो रहे हैं, उनमें परमाणु नगर, परमहंस नगर और केदार नगर शामिल हैं। इनमें से एक कॉलोनी का पूरा विकास शुल्क जमा हो गया है। मालूम हो कि इन कॉलोनियों में नक्शा पास करने का श्रीगणेश पिछले दिनों आजाद नगर में हुए कार्यक्रम के दौरान नगरीय आवास एवं विकास मंत्री ने किया था।
इसका देना होगा पैसा
अवैध से वैध हुई कॉलोनी में निगम सडक़ बनाने, पानी निकासी के लिए स्टॉर्म वॉटर लाइन डालने और बगीचा बनाने का शुल्क ले रहा है। बाकी काम निगम अपने खर्च पर करेगा। कॉलोनियों में विकास कार्य करने पर कितना शुल्क लेना है। इसके लिए अलग-अलग रेट के हिसाब से शुल्क तय किया गया है, जो कि लाखों-करोड़ में जाएगा।
प्लॉट वालों की मुसीबत
निगम कॉलोनी सेल अफसरों के अनुसार वैध हुई कॉलोनियों में जहां 80 फीसदी मकान बने हैं, वहीं कई में रहवासी संघ नहीं हैं। जिन लोगों के प्लॉट हैं, उन्हें नक्शा पास कराने में परेशानी होगी। जब तक डेवलपमेंट शुल्क जमा नहीं होगा, भवन अनुज्ञा जारी नहीं होगी। वैध हुई कॉलोनी के रहवासियों द्वारा 25 प्रतिशत डेवलपमेंट शुल्क जमा होने पर ही नक्शा पास होगा।
नियम में संशोधन कराने की कवायद
वैध हुई कॉलोनी में बने मकान के नक्शे कैसे पास करना और 25 प्रतिशत डेवलपमेंट शुल्क जमा न होने पर प्लॉट वालों को भवन अनुज्ञा कैसे जारी करना। इसको लेकर नियम बनाने के साथ वैध हुई कॉलोनियों के लिए तय कई नियमों में संशोधन कराने की कवायद चल रही है। शासन स्तर पर यह कार्रवाई हो रही है। कॉलोनी सेल अफसरों के अनुसार अब नए नियम बनने के साथ कब संशोधन होगा, कह नहीं सकते, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद कुछ न कुछ होना संभव है। अगर नियम में संशोधन होगा, तो लोगों को फायदा मिलेगा। अभी आचार संहिता के चलते सभी प्रक्रिया बंद हैं।
तीन कॉलोनियों का विकास शुल्क जमा हुआ है। बाकी को रिमाइंडर भेज रहे हैं, ताकि कॉलोनियों में नक्शे पास शुरू हो सकें। २५ प्रतिशत शुल्क जमा होने पर ही नक्शा पास होगा। रही बात मकान बने होने की तो कोई न कोई हल निकाला जाएगा।
संदीप सोनी, अपर आयुक्त, कॉलोनी सेल
Published on:
01 Apr 2019 04:46 pm
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