
ये है पूरा मामला
पहचान छिपाने के उद्देश्य से हम पति-पत्नी के असली नाम आपको नहीं बता रहे हैं। 23 साल के अजय (बदला हुआ नाम) और 22 साल की अंजली (बदला हुआ नाम) का केस इंदौर फैमिली कोर्ट में चल रहा था। अजय और अंजली की पहचान दोनों के कॉमन फ्रैंड के जरिए हुई थी और फिर दोनों में बातचीत होने लगी। अंजली अजय को पसंद करने लगी थी इसलिए उसने अजय को प्रपोज किया। अजय उससे शादी नहीं करना चाहता था लेकिन अंजली ने धमकी दी कि अगर शादी नहीं की तो वो जान दे देगी। इस दबाव में आकर अजय ने अंजली के साथ साल 2021 में आर्य मंदिर में शादी कर ली। अजय के शादी करने से उसके परिवार वाले खुश नहीं थे और वो भी घुट-घुटकर अंजली के साथ रह रहा था। एक दिन अजय घर से भाग गया और परिवारवालों को पूरी बात बताई।
12वीं पास पति के पक्ष में कोर्ट ने सुनाया फैसला
अजय के घरवालों ने जब उसे समझाया तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कोर्ट में भरण पोषण के लिए केस भी दायर किया। इसी बीच अंजली ने भी अजय पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करा दिया। हालांकि कोर्ट में उसने कहा कि वो अजय के साथ रहना चाहती है। कोर्ट में अंजली ने बताया कि वो कामकाजी नहीं है इसलिए उसे अजय भरण पोषण के लिए पैसे दे, लेकिन कोई सबूत इसके वो पेश नहीं कर पाई। वहीं अजय ने बताया कि वो 12वीं पास है और अंजली की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई है। वो उसे बहुत प्रताड़ित करती है इसलिए वो घर से भाग गया था।उसने कोर्ट को बताया कि जब पत्नी अंजली ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी तब बताया था कि वो ब्यूटी पार्लर चलाती है। इससे अंजली का झूठ पकड़ा गया और कोर्ट ने पत्नी अंजली को आदेश दिया है कि वो हर महीने 5 हजार रुपए भरण पोषण के लिए पति अजय को देगी।
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Published on:
21 Feb 2024 09:04 pm
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