scriptअनिल अंबानी ने कांग्रेस प्रवक्ता आैर नेशनल हेराल्ड पर किया, 5000 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा | Anil Ambani files defamation lawsuit against Congress spokesman | Patrika News

अनिल अंबानी ने कांग्रेस प्रवक्ता आैर नेशनल हेराल्ड पर किया, 5000 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा

locationनई दिल्लीPublished: Aug 27, 2018 10:58:36 am

Submitted by:

Saurabh Sharma

अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनियों के बैनर तले कांग्रेस के स्वामित्व वाले अखबार नेशनल हेराल्ड आैर कांग्रेस प्रवक्ता पर 5-5 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है।

Anil ambani

राफेल डील पर अनिल अंबानी ने कांग्रेस प्रवक्ता आैर नेशनल हेराल्ड पर किया मानहानि का मुकदमा

नर्इ दिल्ली। राफेल डील पर जब से अनिल अंबानी सामने आए हैं, तब से कांग्रेस आैर उसके नेताआें के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनियों के बैनर तले कांग्रेस के स्वामित्व वाले अखबार नेशनल हेराल्ड आैर कांग्रेस प्रवक्ता पर 5-5 हजार करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले कंपनियों ने कांग्रेस प्रवक्ता शेरगिल को नोटिस भेजा था। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है।

अखबार आैर प्रवक्ता पर मानहानि का मुकदमा
अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कांग्रेस के स्वामित्व वाले अखबार नेशनल हेराल्ड पर मानहानि का मुकदमा कर पांच हजार करोड़ रुपए का हर्जाना देने को कहा है। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल पर भी पांच हजार करोड़ का मानहानि मुकदमा किया गया है। कंपनियों ने नेशनल हेराल्ढ पर आरोप लगाया है कि उसने राफेल विमान सौदे में समूह को बदनाम करने वाला और प्रतिष्ठा गिराने वाला आर्टिकल लिखा है। वहीं दूसरी आेर गोहिल पर सार्वजनिक रूप से प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला बयान देने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले अनिल अंबानी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखकर राफेल सौदे पर उनके द्वारा गलत सबूत रखने की जानकारी दी थी।

7 सितंबर तक देना होगा जवाब
रिलायंस समूह की कंपनियों रिलायंस डिफेंस, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर की ओर से मानहानि के मुकदमे दायर किए गए हैं। जिसमें नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक, प्रभारी संपादक और रिपोर्टर को प्रतिवादी बनाया गया है। मुकदमा अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश जस्टिस पीजे तमाखूवाला की अदालत में शुक्रवार को दायर किया गया था। अदालत ने प्रतिवादियों 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

इन खबरों को भी पढ़ें

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो