दरअसल 2017 में तीन महीनों तक GST Return summary form 3b न होने के कारण भारती एयरटेल ने ज्यादा टैक्स जमा कर दिया था और बाद में कंपनी के द्वारा क्लेम किये जाने पर टैक्स डिपार्टमेंट ने उसे रिफंड करने से मना किया था । लेकिन अब दिल्ली हाइकोर्ट ने कंपनी को 923 करोड़ का रिफंड क्लेम करने और टैक्स डिपार्टमेंट को 2 सप्ताह में मामले को निपटाने का आदेश दिया है।
आपको बता दें कि ये मामला जुलाई 2017-सितंबर 2017 के जीएसटी रिटर्न से संबंधित है । कंपनी का कहना है कि इन महीनों में फॉर्म 3बी ऑपरेशनल न होने की वजह से कंपनी ने 923 करोड़ टैक्स ज्यादा दिया और 2018 में जब उन्होने रिफंड करना चाहा तो सरकारी सर्कुलर की वजह से उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया गया था । जिसके बाद कंपनी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया ।
मामले का सुनवाई जस्टिस विपिन संघी और संजीव नरूला ने की थी । उनका कहना था कि उन्हें ये तर्क समझ नहीं आता कि जिस महीने में गलती नोटिस की गई वहां ठीक अमाउंट भरा गया लेकिन गलती नोटिस नहीं होने पर पैसा वापस क्यों नहीं किया जा रहा है।
इस एक्ट के तहत हमें कोई क्लॉज नजर नहीं आता जिसकी वजह से रिफंड को रोका जाए।