नई दिल्लीPublished: Jul 06, 2020 03:01:25 pm
Pragati Bajpai
नई दिल्ली: भारतीय आईटी कंपनियों ( Indian IT Companies ) को अब विदेशी ग्राहकों को खुश करना आसान नहीं होगा । दरअसल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने विदेशी कंपनियों को कंसल्टेंसी सर्विस देने के बदले 18 फीसदी जीएसटी ( GST ) वसूल करने का फैसला किया है।