scriptindian it companies would pay 18 percent gst for consultency service | विदेशी ग्राहकों को कंसल्टेंसी सर्विस देने पर भारतीय कंपनियों को देना होगा GST ! जाने पूरी खबर | Patrika News

विदेशी ग्राहकों को कंसल्टेंसी सर्विस देने पर भारतीय कंपनियों को देना होगा GST ! जाने पूरी खबर

locationनई दिल्लीPublished: Jul 06, 2020 03:01:25 pm

Submitted by:

Pragati Bajpai

  • विदेशी कंपनियों को कंसल्टेंसी सर्विस देने के बदले 18 फीसदी जीएसटी ( GST ) वसूल करने का फैसला किया है।
  • कंसल्टेंसी सर्विस को एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ( Export Of Services ) माना जाएगा

indian it companies
indian it companies

नई दिल्ली: भारतीय आईटी कंपनियों ( Indian IT Companies ) को अब विदेशी ग्राहकों को खुश करना आसान नहीं होगा । दरअसल अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) ने विदेशी कंपनियों को कंसल्टेंसी सर्विस देने के बदले 18 फीसदी जीएसटी ( GST ) वसूल करने का फैसला किया है।

Copyright © 2023 Patrika Group. All Rights Reserved.