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अच्छी खबर : अब अपनों के नाम ट्रांसफर करा सकेंगे कंफर्म टिकट, रेलवे ने दी सुविधा

कंफर्म टिकिट ट्रांसफर कराने के लिए अपनों से संबंध का दस्तावेज यात्री को प्रस्तुत करने होंगे...

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इटारसी. रेलवे में यात्रा करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कन्फर्म टिकट है, लेकिन किसी कारणवश आप यात्रा पर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपनी जगह अपनी टिकिट पर परिवार के सदस्य को भेजना चाहते हैं, लेकिन पहले रेलवे इसकी इजाजत नहीं देता था पर अब ऐसी परिस्थिति के लिए रेलवे ने यात्रियों को राहत दी है। रेलवे ने नियमों बदलाव कर अब ऐसी सुविधा यात्रियों को दी है जिसमें वो अपनी कंफर्म टिकिट को परिवार के सदस्य को ट्रांसफर्म कर सकेंगे। बर्शते इसके लिए यात्री को रेलवे द्वारा चाहे गए दस्तावेज देने होंगे।


रेलवे ने यात्रियों को दी सौगात
अभी तक ये व्यवस्था थी कि रेलवे में आरक्षण कंफर्म होने के बाद अगर आप नहीं जा पाते, तो पहले टिकट कैंसल कराना पड़ता है और फिर नये शख्स के नाम से बुकिंग करानी पड़ती है। तब तक वेटिंग लिस्ट वालों की लाइन लग जाती है और दुबारा कंफर्म टिकट नहीं मिल पाती। इसलिए रेलवे ने विशेष परिस्थितियों में यात्री को आरक्षण टिकट ट्रासंफर करने की सुविधा दी है। इस बारे में यात्री को आरक्षण संबंधी कुछ नियमों की जानकारी रखनी चाहिए। रेलवे के बुकिंग अधिकारियों के अनुसार जो लोग कन्फर्म टिकट पर यात्रा नहीं करना चाहते हैं, वो अपने परिवार में किसी के नाम से टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ खास नियमों का पालन करना होगा। खास बात ये है कि यह सुविधा ऑनलाइन भी उपलब्ध है।

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ये करना होगा आपको-
- अगर आप टिकट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो पहले स्टेशन मास्टर को एक आवेदन देना होगा। जिसमें यात्रा ना जाने का कारण लिखा हो।
- स्टेशन मास्टर को उचित लगा, तो वो आपको अपने परिवार में किसी को टिकट ट्रांसफर करने की अनुमति दे सकता है।
- टिकट सिर्फ अपने माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति और पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर करा सकते हैं।
- किसी शादी या पार्टी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आने पर आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना होता है।

वर्जन
पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल के प्रवक्ता सुबेदार सिंह के अनुसार विशेष परिस्थितियों में यात्रा न कर पाने पर अपना कंफर्म आरक्षण टिकट अपने घर के किसी सदस्य के नाम ही ट्रांसफर करा सकते हैं। उसके लिए सदस्य का परिचय पत्र और आपके उससे रिश्ते संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

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