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auto driver bad news: ऑटो चालकों के लिए बुरी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला

ऑटो चालकों के लिए बुरी खबर, हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला  

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जबलपुर। शहर में अवैध ऑटो चालकों को वैध होने का अवसर नहीं मिलेगा। नए ऑटो खरीदने वालों के लिए भी हाईकोर्ट से बुरी खबर आई है। वहीं दूसरी ओर परमिट ऑटो की अपेक्षा अवैध ऑटो शहर की गलियों में सबसे ज्यादा धमाचौकड़ी मचा रहे हैं।

शहर में ऑटो रिक्शों के नए परमिट पर जारी रहेगी रोक

हाइकोर्ट से जबलपुर के ऑटो रिक्शा संचालकों व विक्रेताओं को बुधवार को भी कोई राहत नहीं मिली। चीफ जस्टिस एके मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बेंच ने ऑटो रिक्शा चालकों व विक्रेता का आग्रह ठुकराते हुए पूर्व में लगाई गई नए परमिट जारी करने पर रोक बरकरार रखी। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। अधिवक्ता सतीश वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि शहर में चल रहे ऑटो रिक्शा कॉंट्रैक्ट कैरिज परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। इन अवैध ऑटो रिक्शों व इनकी धमाचौकड़ी पर नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
आग्रह किया गया कि इस मनमानी पर लगाम लगाई जाए। जगह-जगह रोक कर सवारियां चढ़ाने-उतारने की बजाय रूट व स्टॉप फिक्स किए जाएं। मंगलवार को ऑटो विक्रेता अनमोल ऑटो रिक्शों के नए परमिट पर जारी रहेगी रोकऑटोमोबाइल्स व अन्य की ओर से नए परमिट जारी करने पर लगाई गई रोक हटाने का आग्रह किया। कोर्ट ने इसे ठुकराते हुए रोक हटाने से इनकार कर दिया।