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इस आरोपी के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला, नहीं मिली जमानत

-अपराध की गम्भीरता के मद्देनजर दिया फैसला

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अदालत का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)

अदालत का फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)

जबलपुर. अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए अपराध की गंभीरता के मद्देनजर शराब कारोबारी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

अभियोजन के अनुसार खबरची की सूचना पर थाना अधारताल की पुलिस ने संजय नगर, दुर्गा चौक निवासी राजा के आवास पर छापा मारा था। कार्रवाई के दौरान 10 पेटी अंग्रेजी शराब मिली। मौके पर मिली शराब के बाबत हुई पूछताछ में आरोपी ने बताया कि शराब नेता कॉलोनी अधारताल निवासी अभिषेक ने बेचने के लिए दिया था। लेकिन आरोपी ने 10 पेटी शराब के संबंध में कोई कागजात पेश नहीं कर सका।

शराब की प्रत्येक पेटी में अंग्रेजी शराब के 48-48 क्वाटर (180 एमएल) की अंग्रेजी शराब सीलबंद हालत में (कुल 480 शीशी) लगभग 86 लीटर शराब मिली जिसकी कीमत लगभग 55,200 रुपये आंकी गई। आरोपित राजा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना अधारताल में आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इस तरह आरोपी राजा को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में पेश किया गया।

अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कृष्णेंद्र पाल यादव ने विरोध प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कृष्णेंद्र पाल यादव ने तर्क देते हुए बताया कि यदि आरोपित को जमानत का लाभ दिया जाता है, तो समाज में न्याय के विरूद्ध विपरीत संदेश पहुंचेगा। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी की जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा दिया।