
bjp mla jalam singh
जबलपुर। हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर से भाजपा विधायक जालम सिंह पटेल और उनके बेटे मोनू के खिलाफ निचली अदालत में हत्या के प्रयास का आरोप तय किए जाने संबंधी आदेश को उचित ठहराया है। कोर्ट ने इस मामले को निरस्त करने की मांग भी ठुकरा दी है। जस्टिस आरके श्रीवास्तव और जस्टिस नन्दिता दुबे की सिंगल बेंच ने इस संबंध में पटेल व अन्य की ओर से दायर दो याचिकाओं को निरस्त कर दिया है।
हाईकोर्ट का मामला खारिज करने से इनकार
यह है मामला: 18 नवंबर 2014 को गोटेगांव के पत्रकार गोविंद केटले को विधायक के पुत्र मोनू द्वारा मुकेश चौकसे से मारपीट की जानकारी मिली थी। मौके पर उसने देखा कि विधायक व उसके पुत्र सहित कई लोग मुकेश से मारपीट कर चले गए थे। इसके बाद आरोपियों का मुकेश के रिश्तेदार देवेंद्र से विवाद हुआ। इसकी पत्रकार केटले ने कुछ तस्वीरें खींच लीं। इस पर आरोपियों ने केटले पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने जालम सिंह, मोनू सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया।
बाद में राजनीतिक मामलों के लिए गठित भोपाल की विशेष अदालत ने आरोपियों के खिलाफ 12 अक्टूबर 2018 को आरोप तय किए। इस पर विधायक जालम सिंह, मोनू पटेल की ओर से हत्या के प्रयास की धारा लगाने और इस मामले को फर्जी बताते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं।
Published on:
18 May 2020 11:46 am
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