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अकील कुरैशी होंगे एमपी के नए चीफ जस्टिस, केन्द्र सरकार और कॉलेजियम के बीच इनके नाम पर था टकराव

अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के मामले में केंद्र सरकार ने कॉलेजियम का प्रस्ताव वापस भेज दिया था।

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अकील कुरैशी होंगे एमपी के नए चीफ जस्टिस,  केन्द्र सरकार और कॉलेजियम के बीच इनके नाम पर था टकराव

अकील कुरैशी होंगे एमपी के नए चीफ जस्टिस, केन्द्र सरकार और कॉलेजियम के बीच इनके नाम पर था टकराव

जबलपुर. बांबे हाईकोर्ट के जज अकील कुरैशी मध्यप्रदेश के नये चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस अकील कुरैशी की मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति पर निर्णय लिया गया है, और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कॉलेजियम का निर्णय अपलोड किया जाएगा। बता दें कि अकील कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश के मामले में केंद्र सरकार ने कॉलेजियम का प्रस्ताव वापस भेज दिया था।

नियुक्ति को लेकर हुआ था टकराव
मध्य प्रदेश में जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव देखने को मिला था। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम की सिफारिश को लंबित रखा था। वहीं सरकार ने सिफारिश के उलट संविधान के धारा 223 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से मध्य प्रदेश हाइकोर्ट के मोस्ट सीनियर जज रवि शंकर झा को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति कर दिया था। झा से पहले कॉलेजियम ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार सेठ के सेवानिवृत्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश पद के लिए जस्टिस ए ए कुरैशी के नाम को सिफारिश की गई थी। बता दें कि जस्टिस संजय कुमार सेठ 9 जून को रिटायर हुए हैं।

हाईकोर्ट के प्रशासनिक और सीनियर जज जस्टिस आरएस झा को मप्र हाईकोर्ट का एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के आदेश पर केन्द्रीय कानून मंत्रालय ने नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी थी। बता दें कि कॉलेजियम ने 10 मई को अकील कुरैशी के नाम का प्रस्ताव किया था। जिसे बाद में केन्द्र सरकार ने वापस भेज दिया था।